बलिया :-विवादित भू खण्ड पर हाई कोर्ट ने दिया स्टे , शहर के हरपुर मुहल्ले स्थित तालाब की खुदाई करने वालो और निवासियों में कभी भी हो सकता है संघर्ष
जिला प्रशासन की चुप्पी से हो सकता है संघर्ष
तालाब के नाम पर दो मकानों को गिराने की तैयारी चर्चा में
रास्ता काटने का आज शाम से निवासियों ने किया है जबरदस्त विरोध
मंडी चौकी इंचार्ज ने पहुंच कर रात 9 बजे कराया है शांति का प्रयास
बलिया 20 जून 2018 ।।
जिलाधिकारी बलिया द्वारा शहर के हरपुर मुहल्ले स्थित विवादित भू खंड पर नगर पालिका को तालाब विकसित करने का आदेश अब धीरे धीरे संघर्ष बढ़ाने वाला साबित होता जा रहा है । नगर पालिका को आदेश होने के वावजूद जबरिया बिना किसी विभागीय आदेश या टेंडर के दर्जनों जेसीबी और ट्रेक्टरों के माध्यम से फैसला दिनांक 11 जून के एक दिन बाद से ही तालाब की खुदाई करना और जिला प्रशासन द्वारा अब तक खुदाई करने वालो से आदेश न मांगना चर्चा का विषय बन गया है । प्रशासन द्वारा अब तक अवरोध नही पैदा करने से इस कार्य को करने वाले लोगो ने आसपास के घरों के रास्ते को भी जब खोदने लगे तो इन घरों के पुरुष और महिलाओ ने संगठित होकर इन लोगो को दौड़ा लिया , तब जाकर जेसीबी और ट्रेक्टर लेकर भाग खड़े हुए । इन लोगो का कहना था कि खुदाई करने वाले कह रहे थे कि एक भूतपूर्व सैनिक की बनीं मकान समेत दो मकानों को भी गिराना है । किसी अनहोनी की आशंका से इस क्षेत्र के घरों के सैकड़ो स्त्री पुरुष रात में अगर कार्य होता है तो विरोध करने के लिये ततपर दिखे । लोगो का कहना था कि योगी जी के सरकार में इस तरह की दबंगई और प्रशासन चुप है , हम लोगो ने कल्पना भी नही की थी ।
इस घटना में आज नया मोड़ आ गया है । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जिलाधिकारी बलिया द्वारा दिये गये 11 जून 2018 के आदेश को स्थगित कर दिया गया है , और अगली सुनवाई के लिये 4 जुलाई की तिथि नियय की गयी है ।
Court No. - 7
Case :- WRIT - C No. - 21703 of 2018
Petitioner :- Krishnanand Mishra And Another
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Kumar,Rishabh Kumar,Sr.
Advocate Shri Gajendra Pratap
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Satendra Pratap Singh
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Hon'ble Neeraj Tiwari,J.
Due to paucity of time, the matter could not be heard on merits.
As there is a matter of eviction, it would be appropriate that the
matter may be placed before appropriate Court as fresh on
4.7.2018. Till the next date of listing, no coercive action shall
be taken against the petitioners pursuant to the order dated
11.6.2018 passed by respondent no. 2.
Order Date :- 20.6.2018
तालाब के नाम पर दो मकानों को गिराने की तैयारी चर्चा में
रास्ता काटने का आज शाम से निवासियों ने किया है जबरदस्त विरोध
मंडी चौकी इंचार्ज ने पहुंच कर रात 9 बजे कराया है शांति का प्रयास
बलिया 20 जून 2018 ।।
जिलाधिकारी बलिया द्वारा शहर के हरपुर मुहल्ले स्थित विवादित भू खंड पर नगर पालिका को तालाब विकसित करने का आदेश अब धीरे धीरे संघर्ष बढ़ाने वाला साबित होता जा रहा है । नगर पालिका को आदेश होने के वावजूद जबरिया बिना किसी विभागीय आदेश या टेंडर के दर्जनों जेसीबी और ट्रेक्टरों के माध्यम से फैसला दिनांक 11 जून के एक दिन बाद से ही तालाब की खुदाई करना और जिला प्रशासन द्वारा अब तक खुदाई करने वालो से आदेश न मांगना चर्चा का विषय बन गया है । प्रशासन द्वारा अब तक अवरोध नही पैदा करने से इस कार्य को करने वाले लोगो ने आसपास के घरों के रास्ते को भी जब खोदने लगे तो इन घरों के पुरुष और महिलाओ ने संगठित होकर इन लोगो को दौड़ा लिया , तब जाकर जेसीबी और ट्रेक्टर लेकर भाग खड़े हुए । इन लोगो का कहना था कि खुदाई करने वाले कह रहे थे कि एक भूतपूर्व सैनिक की बनीं मकान समेत दो मकानों को भी गिराना है । किसी अनहोनी की आशंका से इस क्षेत्र के घरों के सैकड़ो स्त्री पुरुष रात में अगर कार्य होता है तो विरोध करने के लिये ततपर दिखे । लोगो का कहना था कि योगी जी के सरकार में इस तरह की दबंगई और प्रशासन चुप है , हम लोगो ने कल्पना भी नही की थी ।
इस घटना में आज नया मोड़ आ गया है । माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जिलाधिकारी बलिया द्वारा दिये गये 11 जून 2018 के आदेश को स्थगित कर दिया गया है , और अगली सुनवाई के लिये 4 जुलाई की तिथि नियय की गयी है ।
Court No. - 7
Case :- WRIT - C No. - 21703 of 2018
Petitioner :- Krishnanand Mishra And Another
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Abhishek Kumar,Rishabh Kumar,Sr.
Advocate Shri Gajendra Pratap
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Satendra Pratap Singh
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Hon'ble Neeraj Tiwari,J.
Due to paucity of time, the matter could not be heard on merits.
As there is a matter of eviction, it would be appropriate that the
matter may be placed before appropriate Court as fresh on
4.7.2018. Till the next date of listing, no coercive action shall
be taken against the petitioners pursuant to the order dated
11.6.2018 passed by respondent no. 2.
Order Date :- 20.6.2018