रसड़ा में विधिक साक्षरता शिविर, मुफ्त कानूनी सलाह शिविर आयोजित
बलिया ।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आज दिन वृहस्पतिवार समय 11 बजे से तहसील रसड़ा में विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता शिविर एवं मुक्त कानूनी सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में उपस्थित लोगों को मुक्त कानूनी सहायता के बारे में अध्यक्षता कर रही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूनम कर्णवाल ने जानकारी दी। उन्होनें ने बताया कि सभी तहसीलों में मुक्त कानूनी सहायता देने के लिए रिटेनर नियुक्त किये गये है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो लिखित में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त कराये ताकि त्वरित कार्यवाही किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत में आपके जो भी मुकदमें किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में लगायेगें ताकि मुकदमें का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार आज दिन वृहस्पतिवार समय 11 बजे से तहसील रसड़ा में विधिक साक्षरता शिविर/जागरूकता शिविर एवं मुक्त कानूनी सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में उपस्थित लोगों को मुक्त कानूनी सहायता के बारे में अध्यक्षता कर रही सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूनम कर्णवाल ने जानकारी दी। उन्होनें ने बताया कि सभी तहसीलों में मुक्त कानूनी सहायता देने के लिए रिटेनर नियुक्त किये गये है। यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो लिखित में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त कराये ताकि त्वरित कार्यवाही किया जा सके। उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत में आपके जो भी मुकदमें किसी भी न्यायालय में लम्बित हो तो उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में लगायेगें ताकि मुकदमें का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया