विधिक साक्षरता व जागरुकता शिविर का आयोजन ,दी गयी कानूनों की जानकारी
बेलहरी बलिया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूनम कर्णवाल की अध्यक्षता मे बुधवार को ग्राम पंचायत बेलहरी में विधिक साक्षरता व जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिको, आम जनता, महिलाओं और बच्चों के विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी सचिव पूनम कर्णवाल ने दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में लोगों से आग्रह किया कि उसके माता-पिता, दादा -दादी जो वृद्ध हो चुके हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव न करें, जिससे वह दुखी हो। उन्होंने कहा 14 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मुकदमे किसी न्यायालय में लंबित है, राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवायें ताकि मुकदमों का निस्तारण किया जा सके। नायब तहसीलदार बलिया द्वारा राजस्व से सम्बन्धित कानूनो व खण्ड विकास अधिकारी ने शासन से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कुछ बन्दियो द्वारा बताया गया शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया, तत्काल आर ओ को ठीक कराया जाय। कुछ बन्दियो ने यह भी बताया उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है। कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि उनके प्रार्थना पत्र को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया को भेजें ताकि निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कराया जा सके।
कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ नागरिको, आम जनता, महिलाओं और बच्चों के विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी सचिव पूनम कर्णवाल ने दी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में लोगों से आग्रह किया कि उसके माता-पिता, दादा -दादी जो वृद्ध हो चुके हैं उनके साथ ऐसा बर्ताव न करें, जिससे वह दुखी हो। उन्होंने कहा 14 जुलाई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में जो मुकदमे किसी न्यायालय में लंबित है, राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवायें ताकि मुकदमों का निस्तारण किया जा सके। नायब तहसीलदार बलिया द्वारा राजस्व से सम्बन्धित कानूनो व खण्ड विकास अधिकारी ने शासन से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कुछ बन्दियो द्वारा बताया गया शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया गया, तत्काल आर ओ को ठीक कराया जाय। कुछ बन्दियो ने यह भी बताया उनके मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं है। कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि उनके प्रार्थना पत्र को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया को भेजें ताकि निशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कराया जा सके।