फर्जीवाड़े के आरोपी आपरेटर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कोर्ट ने लिया संज्ञान,आरोपी को किया तलब
सुलतानपुर। फर्जी दस्तावेजों के सहारे ग्यारह वर्ष उम्र कम दिखाकर नौकरी करने के मामले में आरोपी आपरेटर के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। मामले मे संज्ञान लेते हुए प्रभारी न्यायाधीश हरीश कुमार ने आरोपी को जरिए सम्मन तीन जुलाई के लिए तलब किया है। मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत स्थित बीपी सेल टिकरिया से जुड़ा है। जहां पर आपरेटर पद पर तैनात श्रवण कुमार भार्गव निवासी मामपुर थाना धम्मौर के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के सहारे कम उम्र दिखाकर नौकरी पाने का आरोप है। मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के गोराबारिक रानीगंज निवासी रमाशंकर उर्फ दिनेश प्रजापति ने श्रवण कुमार भार्गव के खिलाफ जनसूचना में मिले सबूतो के आधार पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर अर्जी दी थी।जिसमे कोर्ट के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज हुआ,लेकिन पुलिस आरोपी के प्रभाव में विवेचना में लापरवाही बरत रही थी।मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अंकुश यादव की मांग पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए विवेचना की मॉनिटरिंग के लिए दरोगा को केस डायरी के साथ तलब भी किया था,जिसके पश्चात हरकत में आये दरोगा ने आरोपी के प्रभाव में काम करना बंद किया। आरोप के मुताबिक श्रवण कुमार की वास्तविक जन्म तिथि आठ जून 1957 है,लेकिन उन्होंने फर्जी कागजात तैयार कर अपनी जन्म तिथि आठ जून 1968 दर्शा दी है। वास्तविक जन्म तिथि के मुताबिक जून 2017 में ही श्रवण को सेवा निवृत्त हो जाना था,लेकिन फर्जीवाड़े के सहारे 11वर्ष कम उम्र दिखाकर वह अब भी पद पर बने हुए हैं आैर अपने विभाग को भी धोखा देकर फर्जी ढंग से नौकरी कर रहे हैं। इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिये। जिसके क्रम में हुई तफ्तीश में जांच अधिकारी ने श्रवण भार्गव के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया है आैर सबूत तलब कर कोर्ट से दंडित किये जाने की मांग की है। पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए प्रभारी एसीजेएम षष्ठम हरीश कुमार ने आरोपी आपरेटर को जरिए सम्मन तलब किया है। मामले में सुनवाई के लिए आगामी तीन जुलाई की तिथि तय की गयी है,वहीं आरोपपत्र में दोषी पाये गये आपरेटर के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में विभागीय अधिकारी से बात की गयी तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया।