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कल है पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि

कल है PAN-आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख, नहीं तो होंगी ये परेशानियां

नई दिल्ली 29 जून 2018 ।।
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है ।
नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
>> एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अब आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
>> आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.
ऐसे कर सकते हैं आधार और पैन (PAN) कार्ड को लिंक(1) ऐसे करें वेबसाइट के जरिए लिंक-सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें. अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए. लॉगइन करते ही पेज खुलेगा. ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें. प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे सेलेक्ट करें. यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें. जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें.

सिर्फ! 4 स्टेप्स में ऐसे करें PAN को Aadhaar से लिंक


(2) ऐसे करें मोबाइल के जरिए लिंक-आप एसएमएस बेस्‍ड सर्विस का इस्‍तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है ।