SC का आदेश- सुनवाई टलने पर दूसरी पार्टी को देने होंगे 10 हजार रुपये
नई दिल्ली 15 जून 2018 ।
सुप्रीम कोर्ट ने 89 साल की एक महिला से जुड़े केस में सुनवाई को तेज करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जब भी सुनवाई स्थगित होगी तो दूसरे पक्ष को प्रत्येक स्थगन के 10 हजार रुपये देने होंगे. जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस बात पर खेद भी जताया कि केस में 80 साल की महिला और आजादी के समय के दस्तावेज होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई टालने में काफी उदारता बरती.
सुनवाई के दौरान मामले के कागजातों से बैंच को पता चला कि प्रतिवादी तनवीर सिंह और अन्य ने काफी बार केस की सुनवाई मुल्तवी कराई. कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मामले में याचिकाकर्ता सुरिंदर कौर की उम्र 89 साल बताई जाती है. हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज है कि वह स्पाइन ट्यूबरक्युलोसिस से जूझ रही हैं. इन परिस्थितियों में वह हैरान है कि ट्रायल कोर्ट ने खुले दिल से सुनवाई स्थगित कीं.'।
सुनवाई के दौरान मामले के कागजातों से बैंच को पता चला कि प्रतिवादी तनवीर सिंह और अन्य ने काफी बार केस की सुनवाई मुल्तवी कराई. कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'मामले में याचिकाकर्ता सुरिंदर कौर की उम्र 89 साल बताई जाती है. हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज है कि वह स्पाइन ट्यूबरक्युलोसिस से जूझ रही हैं. इन परिस्थितियों में वह हैरान है कि ट्रायल कोर्ट ने खुले दिल से सुनवाई स्थगित कीं.'।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, 'हम यह साफ कर देते हैं कि ट्रायल कोर्ट शीघ्रता से मामले की सुनवाई करे. यदि वादी की ओर से सुनवाई टालने की अर्जी दी जाती है तो अगली तारीख एक सप्ताह से ज्यादा आगे की नहीं होनी चाहिए और उसे 10 हजार रुपये जमा कराने होंगे.'
यह केस बंटवारे के बाद 1947 में पंजाब में आवंटित की गई जमीनों से जुड़ा हुआ है. दोनों पार्टियों के पूर्वजों की पश्चिमी पाकिस्तान में प्रोपर्टी थी और उन्हें इसके बदले में पंजाब में अलग-अलग जगहों पर जमीन दी गई थी. केस इस बात पर लड़ा जा रहा है कि इन जमीनों का असली मालिक कौन है ।
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