Breaking News

नीतीश सरकार ने लिया फैसला -- रेप या तेजाब पीड़िता को आजीवन प्रतिमाह मिलेंगे 10 हजार रुपये



पटना 17 जुलाई 2018 ।।

बिहार कैबिनेट ने पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 को स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब तेजाब हमले में पीड़िता अथवा बलात्कार पीड़िता के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें आजीवन 10 हजार रुपये प्रतिमाह मदद देने का फैसला लिया गया है ।
अभी तक बिहार में रेप और तेजाब हमले की पीड़िता को 3 लाख रुपये की मुआवजा राशि मिलती थी जिसे बढ़ाकर 6 लाख रुपया किया गया है, साथ ही अगर पीड़िता 14 साल से कम की हो तो मुआवजे की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।
आज हुई बैठक में 4 एजेंडों पर मुहर लगी. बिहार कैबिनेट में जिन एजेंडों पर मुहर लगी, उसकी जानकारी देते हुए कैबिनेट विशेष सचिव यू एन पांडेय में बताया कि बिहार में तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख का नुकसान हुआ हो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपया प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है.।
कैबिनेट ने जहानाबाद के तात्कालिक चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेहान अशरफ को वित्तीय अनियमितता के कारण सेवा से बर्खास्त करने का भी निर्णय लिया. जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा विस्तार पर कैबिनेट ने फैसला किया कि उन्हें एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा ।