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हार्दिक पटेल को 17 अन्य के साथ दो साल की जेल


    25 जुलाई 2018 ।।
    गुजरात की विसनगर कोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत तीन लोगों को दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने के मामले में दोषी करार दिया है । कोर्ट ने हार्दिक पटेल, लालजी पटेल और एके पटेल को 2 दो साल जेल की सजा सुनाई है । साथ ही तीनों पर 50 हजार– 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।

    ये पूरा मामला पाटीदार आंदोलन के शुरुआती समय का है । हार्दिक पटेल समेत 17 लोगों पर आरोप था कि उन्होंने मेहसाणा जिले के विषनगर तालुका में बीजेपी विधायक ऋषिकेष पटेल के ऑफिस में तोड़फोड़ की है । कोर्ट ने इस मामले में 14 आरोपियों को बरी कर दिया जबकि हार्दिक पटेल समेत तीन को दोषी माना ।
    कोर्ट ने तीनों को IPC की धारा 120 / B (साजिश रचने), 435 (आगजनी), 427 (सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाना) और IPC की धारा 143, 147, 148 (दंगा फैलाना) के तहत दोषी माना है ।
    शुरुआती समय में हार्दिक पटेल और लालजी पटेल एक साथ थे. बाद में हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन अनामत समिति के नेता हो गए और लालजी पटेल ने सरदार पटेल ग्रुप बनाया । पाटीदार आंदोलन की शुरुआत 23 जुलाई साल 2015 में हुई थी ।