बलिया :- अर्हता है तो 25 जुलाई तक करे आवेदन , पात्र गृहस्थी का बन जायेगा राशन कार्ड
बलिया 23 जुलाई 2018 :
जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी है। इस योजनान्तर्गत दो प्रकार के राशन कार्ड अन्त्योदय राशन कार्ड व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड प्रचलन में है। शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी लाभार्थी/आनलाइन सूचियों का सत्यापन कराते हुए सूची से अपात्रों को हटाकर उनके स्थान पर पात्रों का चयन कर सूची में शामिल किया जा रहा है। यदि वर्तमान समय में कोई पात्र व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता की सारी अर्हताएं पूर्ण करता हो एवं सूची में शामिल होने से वंचित रह गया हो तो वह 25 जुलाई तक पात्र गृहस्थी फार्म आनलाइन आवेदन कर अथवा मैनुअल फार्म भरकर नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय के हेल्पडेस्क पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक जमा करा सकते है। आवेदनों का सक्षम स्तर से सत्यापन कराकर यदि आवेदक पात्र पाये जायेंगे तो उन्हें नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता सूची में शामिल कर लिया जायेगा।
जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में मार्च, 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावी है। इस योजनान्तर्गत दो प्रकार के राशन कार्ड अन्त्योदय राशन कार्ड व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड प्रचलन में है। शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समय-समय पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी लाभार्थी/आनलाइन सूचियों का सत्यापन कराते हुए सूची से अपात्रों को हटाकर उनके स्थान पर पात्रों का चयन कर सूची में शामिल किया जा रहा है। यदि वर्तमान समय में कोई पात्र व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता की सारी अर्हताएं पूर्ण करता हो एवं सूची में शामिल होने से वंचित रह गया हो तो वह 25 जुलाई तक पात्र गृहस्थी फार्म आनलाइन आवेदन कर अथवा मैनुअल फार्म भरकर नगरीय क्षेत्र हेतु सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय के हेल्पडेस्क पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 12 बजे तक जमा करा सकते है। आवेदनों का सक्षम स्तर से सत्यापन कराकर यदि आवेदक पात्र पाये जायेंगे तो उन्हें नियमानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता सूची में शामिल कर लिया जायेगा।