बलिया :- धोबी समाज को दुकान बनाने हेतु मिलेगा ब्याजमुक्त लोन
बलिया 09 जुलाई 2018 ।।- जिला समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया है कि
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा अनुसूचित जाति हेतु नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना अंतर्गत लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इन दोनों योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है,जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा नगरीय क्षेत्र में रुपये 56460 से कम होनी चाहिए एवं लाँड्री ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत रुपये 216000 एवं 100000 है, जिसमें 10,000 अनुदान तथा शेष धनराशि क्रमश: रुपये 206000 एवं 90,000 ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। जिसे पाच वर्षों में समान मासिक किस्तों में वापस कराना होगा तथा नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि व्यवसायिक स्थल पर होनी चाहिए। लाभार्थी को निगम द्वारा रुपये 78,000 दुकान बनाने के लिए दिया जाएगा। जिसमें रुपये दस हजार की सब्सिडी दी जाएगी।शेष रुपये 68,000 की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी जो 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी। जनपद में अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके पास व्यवसाय स्थल पर स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि हो इस योजना का लाभ ले सकता है। योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन निगम की वेबसाइट www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है। आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (वोटर आईडी,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड, राशन कार्ड) प्रोजेक्ट कॉस्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है । विकास खंड के खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के उपजाति धोबी समाज के व्यक्तियों को लांड्री एवं ड्राई क्लीनिंग योजना तथा अनुसूचित जाति हेतु नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना अंतर्गत लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। इन दोनों योजनाओं का लाभ वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है,जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हो तथा जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा नगरीय क्षेत्र में रुपये 56460 से कम होनी चाहिए एवं लाँड्री ड्राई क्लीनिंग योजना की कुल लागत रुपये 216000 एवं 100000 है, जिसमें 10,000 अनुदान तथा शेष धनराशि क्रमश: रुपये 206000 एवं 90,000 ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी। जिसे पाच वर्षों में समान मासिक किस्तों में वापस कराना होगा तथा नगरीय क्षेत्रों में दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि व्यवसायिक स्थल पर होनी चाहिए। लाभार्थी को निगम द्वारा रुपये 78,000 दुकान बनाने के लिए दिया जाएगा। जिसमें रुपये दस हजार की सब्सिडी दी जाएगी।शेष रुपये 68,000 की धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी जाएगी जो 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में वसूली की जाएगी। जनपद में अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसके पास व्यवसाय स्थल पर स्वयं की 13.32 वर्ग मीटर क्षेत्र में भूमि हो इस योजना का लाभ ले सकता है। योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन निगम की वेबसाइट www.upscfdc.hqup.in पर कर सकता है। आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (वोटर आईडी,आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,पैन कार्ड, राशन कार्ड) प्रोजेक्ट कॉस्ट तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है । विकास खंड के खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।