बलिया - एससी/एसटी के बेरोजगारों को स्व रोजगार हेतु मिलेगा लोन
बलिया 09 जुलाई 2018 ।।- जिला समाज कल्याण अधिकारी तिलकधारी ने बताया है कि
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा नगरीय क्षेत्र में रुपये 56460 वार्षिक से कम होनी चाहिए तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक है, उन्हें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बलिया द्वारा लोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति रुपये बीस हजार से रुपये 15 लाख तक ऋण ले सकता है। जिसमें नियमानुसार मार्जिन मनी देय है, तथा जिसमें रुपये दस हजार सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट www.upscfdc.hqup.in पर आवेदन कर सकता है।आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट कॉस्ट) तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है। विकास खंड के खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46080 तथा नगरीय क्षेत्र में रुपये 56460 वार्षिक से कम होनी चाहिए तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ लेने हेतु इच्छुक है, उन्हें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड बलिया द्वारा लोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है।अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति रुपये बीस हजार से रुपये 15 लाख तक ऋण ले सकता है। जिसमें नियमानुसार मार्जिन मनी देय है, तथा जिसमें रुपये दस हजार सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना अंतर्गत लोन लेना चाहता है तो वह ऑनलाइन आवेदन निगम की वेबसाइट www.upscfdc.hqup.in पर आवेदन कर सकता है।आवेदन करते समय जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, प्रोजेक्ट कॉस्ट) तथा फोटो निर्धारित प्रारूप पर अपलोड करना अनिवार्य है। विकास खंड के खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से तथा जिला स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।