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लखनऊ : रात 10 बजे के बाद और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजता मिला तो एक लाख का जुर्माना

रात 10 बजे के बाद और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजता मिला तो एक लाख का जुर्माना
अमित कुमार की रिपोर्ट
लखनऊ 18 सितम्बर 2018 ।।
 ध्वनि प्रदूषण को रोकने और हाईकोर्ट के आदेश के चलते जिला प्रशासन की मोहर्रम  व दुर्गा पूजा सहित अन्य धार्मिक उत्सवों व आयोजनो पर कड़ी नजर है।रात 10 बजे के बाद अगर कहीं लाउडस्पीकर बजता मिला तो आयोजकों पर एक लाख रूपये के जुर्माने के साथ ही 5 साल की सजा तक का प्रावधान है।     
     अनुमति के बाद भी अगर जरूरी हुआ तो लाउडसपीकर अन्यथा बाक्स (स्पीकर) सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही बजाया जा सकता है।
    अगर कहीं रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बज रहा हो तो डीएम,एसएसपी,एएसपी,सीओ व पुलिस कंट्रोल रूम एंव अपने क्षेत्र के थाने में इसकी सूचना (शिकायत) दे सकते हैं।