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आधार की वैधता वाले केस में सुप्रीम के फैसले की 10 बड़ी बातें , क्या है जाने यहां

Aadhaar की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 बड़ी बातें


नईदिल्ली 26 सितम्बर 2018 ।।

सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार
 को आधार पर फैसला सुना दिया । जस्टिस ए के सीकरी
 ने सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर
 और अपनी ओर से फैसला सुनाते हुये कहा कि
आधार के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के आरोप
संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर आधारित हैं,
 जिनके कारण राष्ट्र शासकीय निगरानी वाले
राज्य में बदल जायेगा ।

आइए आपको बताते हैं कि Aadhaar से जुड़े फैसले
की 10 खास बातें जो आप पर असर डालेंगी ----

2- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलिकॉम कंपनियां, निजी
बैंक या अन्य निजी कंपनियां आधार नहीं मांग सकती हैं ।

3- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि
स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य
 नहीं है ।


4- सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 रद्द
कर दी है. इसके बाद निजी कंपनियां आधार नहीं मांग
 सकती हैं.

5-सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड पर हमला
संविधान के खिलाफ है. इसकी डुप्लिकेसी का कोई
खतरा नहीं है. आधार सुरक्षित है.

6- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार योजना के सत्यापन
के लिए  पर्याप्त रक्षा प्रणाली है. जितनी जल्दी संभव हो आंकड़ों की सुरक्षा  के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए.

7- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न
 और पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

8- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूजीसी, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. बॉयोमीट्रिक डेटा अदालत की अनुमति के बिना किसी
 भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा.

9- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

10- अदालत ने कहा कि आधार के लिए UIDAI ने
न्यूनतम जनांकीकीय और बायोमिट्रिक आंकड़े एकत्र
 किये हैं.