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केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में किये तीन बड़े बदलाव , अब मात्र 250 में खुलेगा खाता , जानिये क्या है पूरा बदलाव ...



    नईदिल्ली 15 सितम्बर 2018 ।।
    सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में कई बड़े बदलाव किए हैं ।अब इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आपको सिर्फ 250 रुपये जमा कराने होंगे, जो पहले 1000 रुपये थे । इस योजना में बदलाव करने के पीछे की वजह यह बताई गई है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकेंगे ।अगर आप भी बेटी के पिता हैं तो केंद्र सरकार की यह स्कीम आपके काफी काम की है । आगे जानिए कैसे खुलवा सकते हैं ये खाता... 

    (1) सिर्फ 250 रुपये में खुलेगा खाता

     सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े नियमों में यह सबसे अहम बदलाव है. पहले इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए 1000 रुपये जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब आप अपनी बच्ची के लिए यह खाता महज 250 रुपये में ही खोल सकते हैं. नियम में यह बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना (संशोधन) कानून, 2018 के अन्तर्गत किया गया है ।
    (2) सालाना जमा राशि की सीमा भी घटी 

     सरकार की तरफ से आम लोगों को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना आधार पर न्यूनतम राशि रखने की सीमा में भी बदलाव किया गया है. पहले सालाना 1000 रुपये न्यूनतम जमा होना अनिवार्य बनाया गया था. लेकिन, अब इसे भी घटाकर महज 250 रुपये कर दिया गया है. नए नियम 6 जुलाई 2018 से प्रभाव में हैं ।

    (3) हर तिमाही ब्याज तय होगा

     शुरुआत में सुकन्या समृद्धि योजना में खाता पर ब्याज सालाना आधार पर मिलता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक सरकार इस योजना के तहत जमा राशि पर हर तिमाही नए सिरे से ब्याज का निर्धारण करेगी. ऐसा प्रावधान अन्य छोटी बचत योजनाओं जैसे- पीपीएफ, और सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम आदि में पहले से है. फिलहाल सुकन्या समृद्धि योजना में 8.1 प्रतिशत का ब्याज (चक्रवृद्धि) सालाना मिलता रहा है ।

    यह मिलते है फायदे

    कहां खुलेगा खाता

     सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं. आम तौर पर जो भी बैंक पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध कराते हैं, वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं ।

    कौन से दस्‍तावेजों की है जरूरत

    सुकन्‍या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म.बच्‍ची का जन्‍म प्रमाणपत्र.जमाकर्ता (माता-पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि.जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि.पैसे जमा करने के लिए आप नेट-बैंकिंग का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. खाता खुल जाने पर जिस पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है वह आपको एक पासबुक देता है ।

    कौन खुलवा सकता है अकाउंट 

    आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों । आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं. कुल मिलाकर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं ।


    आपको होंगे ये फायदें 

    जब से सरकार ने सुकन्‍या समृद्धि योजना की घोषणा की है तब से इस पर पीएफ से अधिक ब्‍याज मिल रहा है. इसमें जमा की जाने वाली राशि पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कटौती का लाभ मिलता है. न केवल इस पर मिलने वाले ब्‍याज बल्कि मैच्‍योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्‍स फ्री होती है ।

    कब निकाल सकते हैं पैसे

    बेटी के 18 साल के होने से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते. उसके 21 साल के होने पर अकाउंट मैच्‍योर हो जाता है. बेटी के 18 साल पूरे करने के बाद आपको आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है. मतलब आप खाते में जमा रकम का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. दुर्भाग्‍य से अगर बच्‍ची की मृत्‍यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद हो जाएगा । ऐसे मामले में खाते में पड़ी रकम अभिभावक को दे दी जाती है ।