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बलिया : त्योहारो पर शांति व्यवस्था के लिये 9 नवम्बर तक धारा 144 लागू

बलिया 15 सितंबर 2018 - अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने बताया है कि जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 09 नवम्बर तक धारा 144 लगा दी है।
           उन्होंने बताया कि जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाच या पाच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसा अफवाह फैलायेगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबंध परंपरागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। इसी प्रकार मोहर्रम, चंद्रदर्शन, ताजिया, गांधी जयंती, दशहरा (महानवमी) दशहरा (विजयदशमी) दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज/चित्रगुप्त जयंती के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाये रखें। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डंडा, चाकू, भाला, फरसा, बंदूक, राइफल रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबंध सिक्खो द्वारा परंपरागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सड़क मकान के अंदर अथवा छत पर पत्थर, शीशा, बोतले व कांच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि न करेंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेंगे और न ही किसी अन्य को प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा ऐसा प्रचार नहीं करेगा और न ही ऐसा भाषण देगा और न ही ऐसा कैसेट जायेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे और ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।