नईदिल्ली : तीन तलाक के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही लागू हुआ कानून
तीन तलाक के अध्यादेश पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही लागू हुआ कानून
नईदिल्ली 21 सितम्बर 2018 ।।
किसी भी माध्यम से तीन तलाक पर अब होगी तीन साल की सजा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी तीन तलाक के मामले में नही हो रही थी कमी।
तीन तलाक के पर अध्यादेश जारी होने के बाद राजधानी में तीन तलाक का पहला मामला आया सामने।
सहादतगंज निवासी महिला के पति मोहर्रम अली ने महिला को दिया तलाक।
महिला के पति मोहर्रम अली द्वारा 5 लाख दहेज के लिए करेंट लगा कर और मारपीट कर किया जाता था प्रताड़ित।
महिला के पति द्वारा पिटाई की वजह से महिला का हो गया था गर्भपात।
पति ने महिला को तलाक देकर निकाला, घर वापस आने पर दी जान से मारने की धमकी।