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सुप्रीम कोर्ट का फैसला- बैंक अकाउंट समेत अब इन चीजों के लिए जरूरी नहीं आधार

सुप्रीम कोर्ट का फैसला- बैंक अकाउंट समेत अब इन चीजों के लिए जरूरी नहीं आधार


नईदिल्ली 26 सितम्बर 2018 ।।

लंबे समय से बहस का मुद्दा बने आधार कार्ड की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है. आपको बता दें कि आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली ।

आधार पर फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET, स्कूल में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया. प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है ।
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क्या था विवाद- सरकार ने सोशल वेलफेयर स्कीम्स कर लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था. इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, पैन कार्ड बनवाने, मोबाइल सिम, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था. सरकार का कहना है कि इससे लोग बिना किसी गड़बड़ी और जालसाजी के सरकारी स्कीम्स और अन्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं. इससे आधार कार्ड को आईडी और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता दी गई है. वहीं याचिकाकर्ता इसे नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन मानते हैं ।