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एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण , आधार की अनिवार्यता और अदालत की कार्यवाई का सजीव प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है अहम फैसला
एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण , आधार की अनिवार्यता और अदालत की कार्यवाई का सजीव प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है अहम फैसला
SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला
26 सितम्बर 2018 ।।
सुप्रीम कोर्ट आज SC/ST के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण सहित कई अहम मामलों में फैसला सुना सकता है । इनमें केंद्र की प्रमुख योजना आधार की वैधता, अदालती कार्यवाही का सीधे प्रसारण जैसे मामले भी शामिल हैं ।
वहीं प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को यह तय करना है कि 12 साल पुराने नागराज मामले में पांच जजों की बेंच के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं । इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2006 के अपने फैसले में एससी/एसटी कर्मचारियों की नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगाई थीं ।
बता दें कि अक्टूबर 2006 में नागराज बनाम भारत संघ के मामले में पांच जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर निष्कर्ष निकाला कि सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार बाध्य नहीं है. हालांकि अगर वे अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं और इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं तो राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन और सरकारी रोजगार में उस वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता दिखाने वाला मात्रात्मक डेटा एकत्र करना होगा ।
इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सविधान पीठ ने 30 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्ष वाली इस बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं और माना जा रहा है कि यह संविधान पीठ बुधवार को इस पर फैसला सुना सकती है ।
एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण , आधार की अनिवार्यता और अदालत की कार्यवाई का सजीव प्रसारण पर सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है अहम फैसला
Reviewed by बलिया एक्सप्रेस
on
September 26, 2018
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