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जजो की नियुक्ति सम्बन्धी जनहित याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पड़ी -- जजो की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़िये

जजों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए : सुप्रीम कोर्ट



नईदिल्ली 21 सितम्बर 2018 ।।

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका से जुड़ी कई याचिकाओं को गुरुवार को खारिज करने के साथ ही एक अहम टिप्पणी भी की है । कोर्ट ने गुरुवार को कहा, 'न्यायाधीशों की नियुक्ति का मामला हम पर छोड़ दीजिए.'।

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत किया था । जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण ने जजों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की ।
रिट याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उनके पास सही जानकारी हासिल करने का अधिकार है, क्योंकि मीडिया ने न्यायमूर्ति केएम जोसफ के प्रमोशन के दौरान लोगों को गुमराह किया कि हो सकता है उनका प्रमोशन न हो ।

पीठ ने कहा, "यह मामला न्यायाधीशों की नियुक्ति का है. इसे हम पर छोड़ दीजिए, हम इसे देख सकते हैं. याचिका खारिज की जाती है."।