बलिया : कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज करायी एफआईआर , स्टॉक कम मिलने पर हुई कार्यवाई
कोटेदार के खिलाफ पूर्ति निरीक्षक ने दर्ज करायी एफआईआर , स्टॉक कम मिलने पर हुई कार्यवाई
मचा हड़कंप , कार्ड धारकों में खुशी की लहर
डॉ सुनील ओझा की रिपोर्ट
हल्दी बलिया 13 अक्टूबर 2018 ।।विकास खंड बेलहरी अंतर्गत पिन्डारी गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार के विरुद्ध शुक्रवार की शाम पूर्ति निरिक्षक बेलहरी श्याम नाथ ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया।जिसमें आरोप है कि जांच के दौरान दुकानदार के यहां करीब 47 कुन्तल खाद्यान कम पाया गया है।पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 113/18 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
उपजिलाधिकारी सदर के निर्देश पर तीन अक्टूबर को विकास खंड बेलहरी अंतर्गत पिन्डारी गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार विश्वनाथ यादव की दुकान का जांच किया था।जहां मौके पर जांच करने पहुंचे तहसीलदार सदर व पूर्ति निरीक्षक को 79 बोरी गेहूं व 75 बोरी चावल ही मौजूद मिला,जो कुल मिलाकर 77 कुन्तल था।जबकि विभाग से 124.20 कुन्तल खाद्यान्न का आवंटन किया गया था।।इस तरह कोटेदार के यहां 47.20 कुन्तल खाद्यान्न कम पाया गया था।दुकानदार का खाद्यान्न बाटने का रोस्टर महीने की पांच तारीख निर्धारित किया गया है।लेकिन तीन अक्टूबर को जांच के दौरान राशन कम पाया गया।तीन अक्टूबर को ही तहसीलदार व पूर्ति निरीक्षक ने संयुक्त रिपोर्ट उपजिलाधिकारी सदर को सौंप दिया था।जिस पर उपजिलाधिकारी ने पांच अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेज दिया।जिलाधिकारी के यहां से 11को अनुमोदन मिल गया।जिसके बाद 12 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक बेलहरी के तहरीर पर शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया गया।थानाध्यक्ष विनीत मोहन पाठक ने बताया कि 47 कुन्तल खाद्यान्न कम होने का मुकदमा दर्ज किया गया है।
मचा हड़कंप , कार्ड धारकों में खुशी की लहर
डॉ सुनील ओझा की रिपोर्ट
हल्दी बलिया 13 अक्टूबर 2018 ।।विकास खंड बेलहरी अंतर्गत पिन्डारी गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार के विरुद्ध शुक्रवार की शाम पूर्ति निरिक्षक बेलहरी श्याम नाथ ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया।जिसमें आरोप है कि जांच के दौरान दुकानदार के यहां करीब 47 कुन्तल खाद्यान कम पाया गया है।पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 113/18 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
उपजिलाधिकारी सदर के निर्देश पर तीन अक्टूबर को विकास खंड बेलहरी अंतर्गत पिन्डारी गांव के सस्ते गल्ले के दुकानदार विश्वनाथ यादव की दुकान का जांच किया था।जहां मौके पर जांच करने पहुंचे तहसीलदार सदर व पूर्ति निरीक्षक को 79 बोरी गेहूं व 75 बोरी चावल ही मौजूद मिला,जो कुल मिलाकर 77 कुन्तल था।जबकि विभाग से 124.20 कुन्तल खाद्यान्न का आवंटन किया गया था।।इस तरह कोटेदार के यहां 47.20 कुन्तल खाद्यान्न कम पाया गया था।दुकानदार का खाद्यान्न बाटने का रोस्टर महीने की पांच तारीख निर्धारित किया गया है।लेकिन तीन अक्टूबर को जांच के दौरान राशन कम पाया गया।तीन अक्टूबर को ही तहसीलदार व पूर्ति निरीक्षक ने संयुक्त रिपोर्ट उपजिलाधिकारी सदर को सौंप दिया था।जिस पर उपजिलाधिकारी ने पांच अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेज दिया।जिलाधिकारी के यहां से 11को अनुमोदन मिल गया।जिसके बाद 12 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक बेलहरी के तहरीर पर शुक्रवार की देर रात मुकदमा दर्ज किया गया।थानाध्यक्ष विनीत मोहन पाठक ने बताया कि 47 कुन्तल खाद्यान्न कम होने का मुकदमा दर्ज किया गया है।