गोरखपुर :अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी में जीडीए ने रोका निर्माण कार्य
अवैध रूप से विकसित हो रही कालोनी में जीडीए ने रोका निर्माण कार्य
अमित कुमार की रिपोर्ट
गोरखपुर 9 अक्टूबर 2018 ।। चरगांवा क्षेत्र के जंगल धूसड़ में विकसित हो रही अवैध कालोनी में जीडीए ने निर्माण कार्य को पूरी तरह से रोक दिया है ।
सदर तहसील के लेखपाल सुदामा वर्मा ने बताया कि कालोनी गाटा संख्या 872 में दर्ज 27 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है ।
पिछले पांच अक्टूबर व मंगलवार को जीडीए के जेई राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग के भठ्ठा बाजार के समीप विकसित हो रहे गैर आवासीय अवैध कालोनी में निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है ।
नीरज सिंह, संजय चौरसिया, राम सिंह, नयनतारा, शशिबाला, आर निगम, पीके विश्वकर्मा, मोहित व सत्येन्द्र नाथ सहित दर्जनों लोगों के मुताबिक जमीन का रजिस्ट्रर्ड बैनामा के साथ ही खारिज़ दाखिल भी हो गया है ।
कालोनी के मालिक प्रशांत जोशी ने बताया कि सरकार लैंड यूज को आवासीय करे तभी तो कोई नक्शा पास कराएगा । शक्ति नगर व राम जानकी नगर विकसित कालोनी भी तो गैर आवासीय ही है ।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के एक्सियन आर एस दिवाकर ने बताया कि पूरी कालोनी ही अवैध है । वहां का भू प्रयोग गैर आवासीय के साथ ही वहां की जमीन डम्पिंग ग्राउंड (कूड़ाघाट) के नाम से दर्ज है । आगे उन्होंने बताया कि वाइस चेयरमैन ने डिमुशनल आदेश दिया है । बहुत शीघ्र पुलिस बल के उपलब्ध होते ही उक्त अवैध कालोनी का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा ।
अमित कुमार की रिपोर्ट
गोरखपुर 9 अक्टूबर 2018 ।। चरगांवा क्षेत्र के जंगल धूसड़ में विकसित हो रही अवैध कालोनी में जीडीए ने निर्माण कार्य को पूरी तरह से रोक दिया है ।
सदर तहसील के लेखपाल सुदामा वर्मा ने बताया कि कालोनी गाटा संख्या 872 में दर्ज 27 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है ।
पिछले पांच अक्टूबर व मंगलवार को जीडीए के जेई राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गोरखपुर पिपराइच मार्ग के भठ्ठा बाजार के समीप विकसित हो रहे गैर आवासीय अवैध कालोनी में निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दिया है ।
नीरज सिंह, संजय चौरसिया, राम सिंह, नयनतारा, शशिबाला, आर निगम, पीके विश्वकर्मा, मोहित व सत्येन्द्र नाथ सहित दर्जनों लोगों के मुताबिक जमीन का रजिस्ट्रर्ड बैनामा के साथ ही खारिज़ दाखिल भी हो गया है ।
कालोनी के मालिक प्रशांत जोशी ने बताया कि सरकार लैंड यूज को आवासीय करे तभी तो कोई नक्शा पास कराएगा । शक्ति नगर व राम जानकी नगर विकसित कालोनी भी तो गैर आवासीय ही है ।
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के एक्सियन आर एस दिवाकर ने बताया कि पूरी कालोनी ही अवैध है । वहां का भू प्रयोग गैर आवासीय के साथ ही वहां की जमीन डम्पिंग ग्राउंड (कूड़ाघाट) के नाम से दर्ज है । आगे उन्होंने बताया कि वाइस चेयरमैन ने डिमुशनल आदेश दिया है । बहुत शीघ्र पुलिस बल के उपलब्ध होते ही उक्त अवैध कालोनी का ध्वस्तीकरण कराया जाएगा ।