लखनऊ : अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की बार्डर स्किम के तहत होने वाली पोस्टिंग की होगी समीक्षा डीजीपी ने बनाई दो समीक्षा समितियां
अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की बार्डर स्किम के तहत होने वाली पोस्टिंग की होगी समीक्षा
डीजीपी ने बनाई दो समीक्षा समितियां
अमित कुमार की रिपोर्ट
लखनऊ 7 अक्टूबर 2018 ।।
प्रदेश में अराजपत्रित पुलिस कर्मियों की गृह जनपद के सीमावर्ती जनपदों में नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश का डीजीपी ओपी सिंह ने समीक्षा करने का निर्णय लिया है । बहुत दिनों से इसमें पायी गयी विसंगतियों /व्यवहारिक कठिनाइयों की समीक्षा करने की मांग भी उठती आ रही थी । डीजीपी ने इस नीति को तर्क संगत और व्यवहारिक के साथ सर्वग्राह्य बनाने के लिये जोनल स्तर और परिक्षेत्र स्तर पर दो समितियों का गठन किया है । इन समितियों से प्रॉपर चैनल के माध्यम से 11 अक्टूबर 2018 को 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट डीजीपी को प्रेषित करने का आदेश दिया गया है । डीजीपी ओपी सिंह के हस्ताक्षर से 6 अक्टूबर को जारी शासकीय पत्र में कहा गया है कि अन्य सदस्यों के मत से भिन्न मत व्यक्त करने वाले सदस्य के मत को भी रिपोर्ट में समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर से भेजा जाय । समितियों के गठन के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है जिसमे पुरानी नीति को बदल कर नई नीति आने की संभावना व्यक्त की जा रही है । इस पहल को सिपाहियों में पनप रही अनुशासनहीनता को दूर करने के लिये उनको गृह जनपद के पास के जनपद में तैनाती की संभावित योजना से जोड़ कर देखा जा रहा है । समितियों की संरचना इस प्रकार है --
पहली जोन स्तर
दूसरी परिक्षेत्र स्तर
दोनो समितियों में कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति
जोनल स्तर की समिति में
जोनल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक --अध्यक्ष
जोनल मुख्यालय परिक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक - सचिव
जोनल परिक्षेत्र मुख्यालय के जनपद के एक पुलिस उपाधीक्षक (सीधी भर्ती या नागरिक पुलिस से प्रोन्नत)-सदस्य
जोनल परिक्षेत्र मुख्यालय के जनपद से दो निरीक्षक/थानाध्यक्ष ( एक शहरी क्षेत्र , एक ग्रामीण क्षेत्र)-सदस्य
जोनल मुख्यालय के जनपद से दो मुख्य आरक्षी/हेड मोहर्रिर(एक शहरी क्षेत्र , एक ग्रामीण क्षेत्र, सेवाकाल 10 वर्ष से कम न हो)-सदस्य
जोनल मुख्यालय के जनपद के दो आरक्षी(एक शहरी क्षेत्र , एक ग्रामीण क्षेत्र, सेवाकाल कम से कम 10 वर्ष),-सदय
इसी प्रकार परिक्षेत्र स्तर की भी समिति बनायी जा रही है जिसमे
परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक - अध्यक्ष
परिक्षेत्र मुख्यालय के जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक -सदस्य
परिक्षेत्र मुख्यालय के जनपद के एक उपाधीक्षक(सीधी भर्ती /नागरिक पुलिस से प्रोन्नत)- सदस्य
परिक्षेत्र मुख्यालय के जनपद के दो निरीक्षक/थानाध्यक्ष (एक शहरी क्षेत्र , एक ग्रामीण क्षेत्र)
परिक्षेत्र के जनपद के दो मुख्य आरक्षी/हेड मोहर्रिर (एक शहरी क्षेत्र, एक ग्रामीण क्षेत्र)-सदस्य
परिक्षेत्र के जनपद के दो आरक्षी (एक शहरी क्षेत्र , एक ग्रामीण क्षेत्र , सेवाकाल कम से कम 10 वर्ष हो)-सदस्य