बलिया : रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही
रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध होगी कठोर कार्यवाही
बलिया 11 मार्च 2019 ।। जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने बताया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा-171 "ख'' के अनुसार, जो कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा-171 "ग" के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता ह, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुमाने या दोनों से दण्डनीय होगा। उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से सूचित किया गया है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचन को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें फोन नंबर- 05498-220857 तथा टोल फ्री नंबर- 1950 पर शिकायत कर सकते हैं।