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राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों से मीटिंग में बोले डीएम बलिया : सातवे व अंतिम चरण में होगा जनपद में लोकसभा का चुनाव ,अबकी बार आमजन भी कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत , सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी


 राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और मीडियाकर्मियों से मीटिंग में बोले डीएम बलिया : सातवे व अंतिम चरण में होगा जनपद में लोकसभा का चुनाव ,अबकी बार आमजन भी कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत , सोशल मीडिया पर रहेगी कड़ी निगरानी

 बलिया 11 मार्च 2019 : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के सात चरणों में संपन्न होने वाले 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार जनपद के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 70-घोसी (आंशिक), 71- सलेमपुर तथा 72-बलिया के लिए नियत कार्यक्रम  निर्धारित किया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना 22 अप्रैल दिन सोमवार को, नाम निर्देशन हेतु 29 अप्रैल दिन सोमवार को, नाम निर्देशनों की जांच हेतु 30 अप्रैल दिन मंगलवार को, नाम वापसी हेतु 02 मई दिन बृहस्पतिवार को, मतदान 19 मई दिन रविवार को तथा मतगणना 23 मई दिन बृहस्पतिवार को निर्धारित किया गया है। 

श्री खंगरौता ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी हो गयी है। 10 मार्च 2019 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार सभी बूथों पर वीवीपैड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब अभ्यर्थी/उम्मीदवार को विगत 5 वर्षो मे अपने परिवार के हर सदस्य की आय का ब्यौरा देना होगा। साथ ही अपराधों की जानकारी व लम्बित अपराधों की जानकारी दैनिक समाचार-पत्रों के साथ इलैक्ट्रानिक चैनल के माध्यम से सार्वजनिक रुप से देनी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार को अपराधों के विषय में अपने आरओ व पार्टी को भी बताना होगा व पार्टी के बेवसाइड पर अपलोड करना होगा। निर्वाचन के दौरान अनुमति हेतु सुविधा एप का इस्तेमाल करें , ताकि कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। इसके साथ आफ लाइन भी अनुमति हेतु आवेदन कर सकते है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 मे अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग करे। सभी बूथो पर मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में व्यय सीमा 70 लाख आयोग द्वारा सुनिश्चित की गयी है। यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगरौता ने कलेक्ट्रेट सभागार मे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के तहत आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया पर सख्त नजर रखी जाएगी। अतः ऐसी कोई पोस्ट न डाले जिससे धार्मिक सौहार्द्व भड़कता हो, ऐसा करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि बलिया , सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीट पर मतदान 19 मई 2019 को सातवे चरण में होगा तथा मतगणना 23 मई 2019 को होगी। उन्होने बताया कि रसड़ा विधान सभा के कुल 336334 मतदाता घोसी लोकसभा के लिये ,सलेमपुर लोकसभा के लिये जनपद के बेल्थरारोड ,बांसडीह और सिकंदरपुर विधान सभाओं के कुल 10,05315 मतदाता और बलिया लोकसभा के लिये बलिया नगर,बैरिया व फेफना विधान सभाओं के कुल 10,16957 मतदाता अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करेगे । जिसमे घोसी लोकसभा के लिये रसड़ा के 184926 पुरुष  ,151396 महिला और 12 तीसरे जेंडर के मतदाता मतदान करेंगे । इसी प्रकार बलिया लोकसभा के लिये  5,59750 पुरुष, 4,57181 महिलाएं और 26 तीसरे जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे । वही सलेमपुर लोक सभा के लिये 5,49181 पुरुष , 4,56101 महिला और 33 तीसरे जेंडर के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे । जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार वोटर पर्ची को मतदाता पहचान (आईडी) नही माना जाएगा। मतदान हेतु आयोग द्वारा 11 विकल्प दिये गये है उनमें से कोई एक पहचान आईडी ले जाना होगा। उन्होने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियो से कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरुद्व आपराधिक मामले या तो लम्बित या जिनमें दोष सिद्व हो गये है, ऐसे मामलो को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रुप से प्रचलन वाले समाचार-पत्रों में प्रारुप - सी-1 में अभ्यार्थियों नाम वापस लेने के अन्तिम तिथि से लेकर मतदान होने की की तिथि के 02 दो दिन से पहले कम से कम 03 अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित कराना होगा। इसके साथ ही मान्यता/गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भी अपनी बेवसाइड के साथ टीवी चैनलों तथा राज्य में व्यापक सर्कुलेशल वाले समाचार-पत्रों में प्रारुप - सी-2 में प्रकाशित करायेगे। उन्होने बताया कि इस बार आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी आयोग द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से आम जनमानस द्वारा भी की जा सकेगी, जो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आयोग देख सकेगे, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग भी संज्ञान लेगा। उन्होने बताया कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु अनुमति पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पर दी जाएगी। उन्होने कहा कि प्रशासन की मंशा निर्वाचन पूर्ण शुचिता, शान्ति प पारदर्शिता से सम्पन्न हो, इसके लिए जो भी तैयारी की जानी है वह की जाएगी। इस दौरान यदि आयोग से अन्य कोई दिशा-निर्देश प्राप्त होगे, उनकी जानकारी भी आपको दी जाती रहेगी।इस मौके पर एसपी बलिया , अपर जिलाधिकारी , सीडीओ , नगर मजिस्ट्रेट के साथ ही सभी उप जिलाधिकारी गण के साथ ही सूचनाधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ अन्य अधिकारीगण, सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि और मीडियाकर्मी भी उपस्थित रहे।