अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- हलफनामा समय पर नहीं दिया तो 10 हजार जुर्माना
अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- हलफनामा समय पर नहीं दिया तो 10 हजार जुर्माना
ए कुमार
लखनऊ 31 मई 2019 ।।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका के मामले में अदालत के आदेशों की अनुपालन को लेकर निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही, चेतावनी दी कि अगर तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश सरकारी वकील के उस अनुरोध पर दिया, जिसमें उन्होंने अनुपालन आख्या दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को नियत की गई है। अदालत ने कहा, अगर अगली सुनवाई तक या उससे पहले हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भुगतना होगा।
ए कुमार
लखनऊ 31 मई 2019 ।।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की अवमानना याचिका के मामले में अदालत के आदेशों की अनुपालन को लेकर निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही, चेतावनी दी कि अगर तय समय में हलफनामा दाखिल नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश सरकारी वकील के उस अनुरोध पर दिया, जिसमें उन्होंने अनुपालन आख्या दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 8 अगस्त को नियत की गई है। अदालत ने कहा, अगर अगली सुनवाई तक या उससे पहले हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो इस विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दस हजार रुपये का आर्थिक दंड भुगतना होगा।