नईदिल्ली : एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, कैबिनेट ने दी मंजूरी
एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो लगेगा 10 हजार रुपए का जुर्माना, कैबिनेट ने दी मंजूरी
ए कुमार
नई दिल्ली 26 जून 2019 ।।
सड़क पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। नए संशोधन विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड का गाड़ी जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाए जाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले यह विधेयक राज्यसभा में लंबित था लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह निरस्त हो गया था।
ए कुमार
नई दिल्ली 26 जून 2019 ।।
सड़क पर सफर को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार शाम को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी। जल्द ही इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। नए संशोधन विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड का गाड़ी जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अयोग्य घोषित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाए जाते पकड़े जाने पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले यह विधेयक राज्यसभा में लंबित था लेकिन 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह निरस्त हो गया था।