अलवर में 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले राजकुमार को फांसी की सजा
अलवर में 4 साल की बच्ची से रेप करने वाले राजकुमार को फांसी की सजा
ए कुमार
मासूम से दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अलवर के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार को 302, 376 और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 1 फरवरी 2015 को बहरोड़ थाने के रेवाली गांव यह मामला हुआ था जिसकी रिपोर्ट बहरोड़ थाने में दर्ज हुई थी. इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही। चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया।
ए कुमार
अलवर 12 जून 2019 ।।
अलवर की एक विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को चार साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार पुत्र अभय सिंह निवासी रिवाली बहरोड़ ने 1 फरवरी 2015 को इस घटना को अंजाम दिया था. बच्ची करीब 4 वर्ष उम्र की थी. जिसको टॉफी देने के बहाने वह खंडहरनुमा मकान में ले गया. जहां पहले उसने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सिर पत्थर से कुचल कर उसकी हत्या कर दी.मासूम से दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में अलवर के पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा ने फैसला सुनाते हुए धर्मेंद्र उर्फ राजकुमार को 302, 376 और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि चार वर्ष पूर्व 1 फरवरी 2015 को बहरोड़ थाने के रेवाली गांव यह मामला हुआ था जिसकी रिपोर्ट बहरोड़ थाने में दर्ज हुई थी. इस मामले में लगातार कार्रवाई जारी रही। चार साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया।