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बलिया : लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आय व्यय लेखा से सम्बंधित दी गयी जानकारी

 लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के आय व्यय  लेखा से सम्बंधित दी गयी जानकारी


बलिया 15 जून 2019 ।।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2019 निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण करने के संबंध में ट्रेजरी के अधिकारियों/ कर्मचारियों को नोडल अधिकारी (व्यय अनुवीक्षण) मुख्य कोषाधिकारी प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशिक्षण दिलाया गया।
    उन्होंने बताया कि जो फार्म है उसको सावधानीपूर्वक भरे साथ ही लोकसभा सभा निर्वाचन 2019 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बलिया तथा सलेमपुर से निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यार्थियों को बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके नामांकन से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख ( जिसमें दोनों तिथियों हो) के मध्य उनके द्वारा उपगत या उनके प्राधिकृत  किए गए सभी व्ययो का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन पड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनो के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने निर्वाचन व्ययों के लेखे की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है और समस्त अभ्यर्थियों को यह भी बताया गया कि निर्वाचन व्यय का अंतिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक की समीक्षा के निमित्त 22 जून के पूर्व में या कोषागार कार्यालय में जमा कर दें। उन्होंने बताया कि जितने परमिशन मिले हैं उसका एक फोटो कॉपी जमा करना होगा।