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लखनऊ : SDM सरोजनीनगर पर गैर कानूनी ढंग से रिकॉल हो चुके ऑर्डर के आधार पर निर्देश देने का विधवा महिला ने लगाया आरोप , विपक्षी से मिलकर मकान पर कब्जा कराने का लगाया आरोप

SDM सरोजनीनगर पर गैर कानूनी ढंग से रिकॉल हो चुके ऑर्डर के आधार पर निर्देश देने का विधवा महिला ने लगाया आरोप , विपक्षी से मिलकर मकान पर कब्जा कराने का लगाया आरोप
इससे पूर्व 2018 में पेशी की तारीख से पहले जजमेंट पास करने को लेकर SDM सरोजनीनगर पर लग चुके है आरोप 
ए कुमार

लखनऊ 13 जून 2019: धारा 145 के अंतर्गत मकान को लेकर ऑर्डर रिकॉल होने के बावजूद बैक डेट में आर्डर निकाल कर एसडीएम रोजनीनगर ने तहसीलदार को विधवा महिला अम्बिका तिवारी से घर खाली कराने के गैरकानूनी निर्देश व इससे पूर्व मकान के लिए SDM सरोजनीनगर के कोर्ट में चल रहे केस में दिनांक 28सितम्बर2018 पेशी की तारीख देकर सितम्बर महीने की 7 तारीख (बैक डेट) में मकान के फर्जी दावेदार ड्राइवर संजय शुक्ला के पक्ष में जजमेंट पास करने को लेकर SDM सरोजनीनगर मीडिया सुर्खियों में आये थे और मीडिया हस्तक्षेप की वजह से केस रिकॉल कर दिया था, गैर कानूनी असंवैधानिक तरीके से SDM के द्वारा एक पक्षीय फैसले व किसी तरह की कोई सुनवाई न होने पर विधवा पीड़ित अम्बिका तिवारी न्याय के लिए प्रेसवार्ता कर मीडिया के माध्य्म से अपनी बात रखी । बताया कि भवन संख्या 590H1/736 पीजीआई स्थित हैबतमऊ में उनकी बहन का मकान है और जिसका फर्जी दावेदार ड्राइवर संजय शुक्ला है । धारा 145 के अंतर्गत चल रहे इस केस में पीड़िता के सपोर्ट व किसी तरह की सुनवाई न सुने बिना मनमाने ढंग से फर्जी दावेदार के पक्ष में असवैधानिक तरीके से एसडीएम सरोजनी नगर द्वारा एक पक्षीय फैसला सुनाने को लेकर 29/09/2018 को मीडिया का काफी सहयोग प्राप्त हुआ था और इस जजमेंट को लेकर हुई मीडिया कवरेज के कारण SDM को जजमेंट ऑर्डर रिकॉल करना पड़ा था ।पुनः अपने पक्ष में किसी तरह की सुनवाई न होने व रिकॉल ऑर्डर के आधार पर गैर कानूनी ढंग से दिए गए निर्देश को लेकर विधवा महिला न्याय के लिए लखनऊ प्रेसक्लब में प्रेसवार्ता कर जानकारी दी और मीडिया से न्याय दिलाने में सहयोग की अपील की ।