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बलिया : खंड विकास अधिकारी नगरा की तहरीर पर प्रधान और सचिव पर गबन का मुकदमा हुआ दर्ज


 खंड विकास अधिकारी नगरा की तहरीर पर प्रधान और सचिव पर गबन का मुकदमा हुआ दर्ज
बृजेश सिंह

भीमपुरा बलिया 14 सितम्बर 2019 ।। विकास खंड नगरा के ग्रामपंचायत आरीपुर सरया में निलंबित प्रधान व सचिव पर 864078 रुपये के गबन के मामले में  खण्ड विकास अधिकारी की तहरीर पर भीमपुरा पुलिस ने शुक्रवार की रात मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। जिलाधिकारी ने 9 सितम्बर को  खण्ड विकास अधिकारी नगरा को गबन में आरोपितों के खिलाफ संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था। जिसके क्रम में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है।
विकास खंड नगरा के ग्राम पंचायत आरीपुर सरया में तेरह में से ग्यारह ग्रामपंचायत सदस्यों ने 21जुलाई 2018 को जिलाधिकारी के समक्ष शपथपत्र देकर आरोप लगाया था कि चौदहवाँ वित्त खाते से सचिव व ग्रामप्रधान मिलकर बिना बैठक किए करीब दस लाख रुपये का गमन कर लिया है।डीएम ने डीएम ने 16 अगस्त व 28 अगस्त जांच के बाद देवकीनंदन दुबे की देख रेख में त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित कर 20 सितम्बर 2018 को ग्रामपंचायत आरीपुर सरया भेजी। जहां पर ग्रामपंचायत सदस्यों द्वारा सचिव व प्रधान पर लगाये गए एक-एक आरोपों को बिंदुवार जांच करते हुए स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। समितियों की कार्यवाहियों पर फर्जी हस्ताक्षर व अपने सगे भाई के नाम से लाखों रुपए के चेक निर्गत करने का मामला जांच में पाया गया।जांच अधिकारी पीडी देवकीनंदन ने जिलाधिकारी को 864078 रुपये गांव के विकास के सरकारी धन को गबन करने की लिखित रिपोर्ट दी थी। अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मजहर हुसैन ने टीम के साथ पूर्व में जांच कर दी गयी रिपोर्ट का स्थलीय जांच कर जिलाधिकारी को 8 अप्रैल 2019 को अपनी रिपोर्ट दी जिसमे पूर्व की जांच को सही ठहराया। अनन्तिम जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम भवानी सिंह खंगारौत ने 9 सितम्बर को प्रधान सीरी व पंचायत सचिव राजकमल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए रिकवरी का आदेश दे दिया। गबन का 50 प्रतिशत निलंबित प्रधान से एक मुश्त व 50 प्रतिशत निलंबित सचिव के वेतन से गबन की राशि वसूली करने का निर्देश दिया है। ग्राम प्रधान द्वारा एक माह में एक मुश्त धनराशि जमा न करने पर चल अचल संपत्ति तहसीलदार द्वारा जब्त कर डीपीआरओ को अवगत कराने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में खण्ड विकास अधिकारी नगरा की तहरीर पर पुुुलिस ने धारा 409, 419, 420, 467, 468, 471 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है