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लखनऊ : सावधान, अब आपका वाहन हो सकता है जब्त :अगर आप सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे है तो सावधान हो जाए,1 नवम्बर से नया कानून लागू

सावधान, अब आपका वाहन हो सकता है जब्त :अगर आप सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे है तो सावधान हो जाए,1 नवम्बर से नया कानून लागू
ए कुमार

लखनऊ 31 अक्टूबर 2019 ।। पहली नवम्बर यानी कल से यूपी में यातायात माह की शुरूआत होने जा रही है। नए मोटर व्हैक्लि ऐक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जहां आपको अधिक अर्थदण्ड भुगतना पडे़गा तो वहीं तीन बार चालान होने पर और उसका भुगतान न करने पर आपका वाहन जब्त भी हो सकता है। देश भर में यातायात नियमों में बदलाव के बाद यूपी में बीते सितम्बर माह से ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जहां यातायात पुलिस की मुस्तैदी व सख्ती बढ़ गयी थी तो वहीं बढ़े जुर्मानें के ड़र से यूपी में वाहन चालकों ने भी यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था। लेकिन बीते एक माह में जहां यातायात पुलिस की सख्ती कम हुई तो वहीं वाहन चालक भी अपने पुराने ढर्रे पर लौट कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने लगे है। लेकिन पहली नवंबर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को लापरवाही भारी पड़ सकती है। जी हां, पहली नवंबर यानी कल से यूपी में यातायात माह की शुरुवात होने जा रही है। कल से बिना हेलमेट वाहन चलाते मिलने पर तीन हजार रुपये जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठे शख्स को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। दो पहिया के साथ ही चार पहिया वाहन चालकों की भी सख्ती से जांच की जायेगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के साथ आगे की सीट पर बैठी सवारी को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नए मोटर व्हैक्लि ऐक्ट के मुताबिक जुर्माना भरना होगा। इतना ही नहीं तीन बार चालान होने पर वाहन भी सीज किया जा सकता है। गौरतलब है कि नए मोटर व्हैकिल अमेंडमेंड बिल में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। नए एक्ट में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने की रकम दो हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रावधान है।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस जब्त करने का प्रावधान रखा गया है। फिलहाल ये जुर्माना महज 100 रुपए है। रेश ड्राइविंग करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, उनके लिए एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान, अगर आप मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। किसी आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार में 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे। इसके लिए 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। अगर सड़क के गलत डिजाइन, उसके निर्माण और उसके रखरखाव में कमी की वजह से किसी की मौत होती है, तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार, कंसल्टेंट और सिविल एजेंसी पर होगी। ओवर लोडिंग के लिए 20 हजार रुपये के न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर गाड़ी के कल-पुर्जे की क्वालिटी में कमी होने की वजह से दुर्घटना होती है, तो सरकार के पास उन सभी गाड़ियों को बाजार से वापस लेने का अधिकार होगा और इसके अलावा गाड़ी बनाने वाली कंपनी पर अधिकतम 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।