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प्रयागराज : 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में MRC (Meritorious Reserve Category) अभ्यर्थियों के लिये उच्च न्यायालय से मिली राहत , अपने प्रथम वरीयता के जनपद में जाने लिये करे आवेदन , आवेदन प्रारूप देखें यहां !


 प्रयागराज : 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में MRC (Meritorious Reserve Category) अभ्यर्थियों के लिये उच्च न्यायालय से मिली राहत , अपने प्रथम वरीयता के जनपद में जाने लिये करे आवेदन , आवेदन प्रारूप देखें यहां !
ए कुमार



प्रयागराज 30 अक्टूबर 2019 ।।  माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज से 68500 शिक्षक भर्ती -2018 में Meritorious Reserve Category के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है । MRC आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय ने अपने प्रथम वरीयता के जनपद में जाने के लिये दायर याचिका में याचिका कर्त्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को इनकी प्रथम वरीयता वाले जनपदों में तैनाती देने का आदेश दिया है । बता दे कि इस भर्ती में MRC आरक्षित वर्ग के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता वाले जनपद की जगह मनमाने तरीके से जनपद आवंटित करके जॉइनिंग करा दी गयी थी । इसी को शिखा सिंह व तीन अन्य लोगो ने माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । याचिका संख्या 19737 में पारित आदेश के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने MRC शिक्षकों से नीचे दिये गये प्रारूप में आवेदन मांगे है जिससे इनको प्रथम वरीयता वाले जनपद में स्थानांतरित किया जा सके । आवेदन का प्रारूप निम्न है -----

सेवा में

श्रीमान सचिव
बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश

विषय : माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 19737 वर्ष 2018 शिखा सिंह व अन्य बनाम आप) सरकार में पारित आदेश के अन्तर्गत 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष 2018 में आरक्षित वर्ग MRC (Meritorious Reserve Category ) के अभ्यर्थियो की वरीयता के अनुसार जिला आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी .................जनपद ...... का स्थायी निवासी है तथा वर्तमान समय मे जनपद ....... मे सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी .......
वर्ग से है।
प्रार्थी का चयन वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ष -2018 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक पद पर हुआ। प्रार्थी का उक्त भर्ती हेतु गुणांक.... है । प्राथी द्वारा जनपद आवंटन वरीयता क्रम में प्रथम वरीयता जनपद .....को दिया गया था लेकिन प्रार्थी का आवटित जनपद......वरीयता क्रम....पर हुआ। जबकि प्राथी प्रथम वरीयता वाले जनपद में प्राथी से कम
गुणांक के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

आरक्षित वर्ग मे अधिक मेरिट होते हुए भी प्रथम वरीयता का जनपद आवंटित न होने के सम्बन्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या 19737 वर्ष 2018 "Shikha Singh vs State of U.P. and 3 others" में पारित आदेश के अन्तर्गत MRC (Meritorious Reserve Category) को उनकी वरीयता के अनुसार जनपद आवंटित करने को निर्देशित किया गया है।
       अत: महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को आरक्षित वर्ग के अनुसार प्रथम वरीयता का जनपद आवंटित करने की कृपा करे।
दिनांक ..........                                    प्रार्थी