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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली जलाने के लिये किसानों को दंडित करने के मामले में फटकार लगाने के बाद भी कहां हुई 10 किसानों पर दंडनात्मक कार्यवाई , जाने यहां !

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली जलाने के लिये किसानों को दंडित करने के मामले में फटकार लगाने के बाद भी कहां हुई 10 किसानों पर दंडनात्मक कार्यवाई , जाने यहां !

पराली जलाने के आरोप में दस के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई
कुलदीपक पाठक

 गोरखपुर 7 नवम्बर 2019 ।। अभी कुछ ही दिन पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पराली जलाने पर किसानों को जागरूक करने की जगह अर्थ दंड से दंडित करने की कार्यवाही को अनैतिक करार देते हुए इसको रोकने का आदेश देने के वावजूद गोरखपुर के जिला प्रशासन द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है । सदर तहसीलदार  ने क्षेत्रीय लेखपाल के रिपोर्ट पर  तहसील सदर के थाना पिपराइच अंतर्गत ग्राम सभा जंगल औराही में 6 तथा जंगल धूषण में तीन लोगों और थाना खोराबार के ग्राम लालपुर टीकर में 1  को सहित  दस लोगों के विरुद्ध 2500-2500 का अर्थ दण्ड तथा सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट रिपोर्ट दर्ज कराया है ।इस सम्बन्ध में तहसीलदार सदर डॉ संजीव दीक्षित ने बताया कि बार बार दिये गये निर्देश के विपरित ग्राम सभा जंगल औराही निवासी राम वृक्ष मोहनलाल रामबेलास गुलाब चंद  शिवानंद तथा जंगल धूषण निवासी शंभूनाथ छोटेलाल  विजेन्द्र और लालपुर टीकर में चिन्ता देवी पत्नी चंद्रभान  को मिला कर कुल 10 लोग खेत में पराली जलाते हुए पाये, क्षेत्रीय लेखपाल की सूचना की पुष्टि होने पर राजस्व निरीक्षक घनश्याम शुक्ल ने सभी नौ लोगों के विरुद्ध विधि व्यवस्था के तहत 2500-2500 रूपये जुर्माना जमा करने की नोटिस दी गयी है । साथ ही पिपराइच थाने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत कराया जायेगा । तहसीलदार सदर द्वारा बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि है ! पराली न जलाने के लिए कृषकों को डुग्गी मुनादी आदि के द्वारा जागरूक किया जा रहा है ! इसका उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।