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प्रयागराज उच्च न्यायालय का 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बड़ा आदेश : कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का दिया आदेश

प्रयागराज उच्च न्यायालय का 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में बड़ा आदेश : कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का दिया आदेश
ए कुमार

प्रयागराज 24 नवम्बर  2019 ।। शनिवार को 68500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन का बड़ा आदेश दिया है । बता दे कि
यूपी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए यह लिखित परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को पूरे यूपी राज्य में आयोजित की गई थी ।
उत्तर प्रदेश में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती (UP Assistant Teacher) में गड़बड़ी का मामला काफी समय से चल रहा है. इस भर्ती के लिए हुए एग्जाम का रिजल्ट अगस्त 2018 में जारी हुआ था. जिसमें सिर्फ 41556 अभ्यर्थियों पास हुए थे. रिजल्ट के बाद 30,852 अभ्यर्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था. पुनर्मूल्यांकन के दौरान काफी गड़बड़ी पाई गई थी. अभ्यर्थियों की आपत्ति के बाद पुनर्मूल्यांकन में 46244 अभ्यर्थी उत्तीर्ण निकले थे
अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का निर्देश दिया है । साथ ही यह भी आदेश दिया है कि परिणाम संशोधित होने के बाद कट ऑफ मेरिट में आने वालों को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं ।

कोर्ट ने कहा कि सचिव परीक्षा नियामक उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन अनिरूद्ध नारायण शुक्ल और राधा देवी केस की गाइडलाइन के आलोक में करें और संशोधित परिणाम राज्य सरकार को भेजा जाए. सरकार बचे हुए 22211 पदों के सापेक्ष कट आफ मेरिट के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र जारी करें ।

यूपी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 जनवरी, 2019 को पूरे यूपी राज्य में आयोजित की गई थी. उत्तर कुंजी तीन दिन बाद यानी 9 जनवरी, 2019 को जारी की गई थी. परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली सामने आने से हड़कंप मच गया था. मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी ।