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बलिया से बड़ी खबर : स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प ,दयाबाबू ने दिखाया दम ,जाने क्या मिली सफलता ?

बलिया से बड़ी खबर : स्वास्थ्य विभाग में हड़कम्प ,दयाबाबू ने दिखाया दम ,जाने क्या मिली सफलता ?
मधुसूदन सिंह की विशेष रिपोर्ट

बलिया 8 नवम्बर 2019 ।। अंदर बाहर, बाहर अंदर का लुक्का छिपी का खेल खेलते हुए बलिया स्वास्थ्य विभाग के चर्चित दयाबाबू  अंततः कानूनी दांवपेंच में स्वास्थ्य विभाग को फंसाते हुए 30 सितंबर 2019 को दूसरी बार हुई अपनी बर्खास्तगी को अगले आदेश तक खत्म करवाने में कामयाब हो ही गये । यही नही माननीय  न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र की उच्च न्यायालय प्रयागराज की अदालत से अगले आदेश तक वेतन भी लेने का आदेश भी लेने में दयाबाबू को कामयाबी मिली है । माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा है कि इस याचिका के लिस्टिंग होने और अगले आदेश तक दयाबाबू के खिलाफ जो 30.9.19 का स्वास्थ्य विभाग द्वारा बर्खास्तगी का आदेश दिया गया है वह ठंडे बस्ते में रहेगा । इस दौरान दयाबाबू को प्रतिमाह वेतन भी दिया जाएगा । यह आदेश याचिका संख्या 16425 of 2019 , दयाशंकर बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 5 अन्य में 7 नवम्बर2019 को हुआ है ।
    इस याचिका में याचिकाकर्ता दयाशंकर के अधिवक्ता अशोक खरे ने कहा है कि 6.10.86 में अस्थायी रूप से और 1.7.1992में स्थायी किये गए दयाशंकर को कानून के नियमो का पालन किये बगैर ही बर्खास्त किया गया है जबकि मेरा मुवक्किल लगातार 27 साल की सेवा पूर्ण कर चुका है । इतने दिनों के सेवाकाल के बाद इनकी नियुक्ति सम्बन्धी फ़ाइल को पुनः खोलना न्याय संगत नही है । इस लिये मेरी इस याचिका को स्वीकार करके मेरे मुवक्किल को न्याय दिया जाय ।

मचा हड़कंप
आदेश की जानकारी होते ही दयाशंकर द्वारा बलिया सीएमओ कार्यालय में सभी कर्मचारियों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया गया । दया बाबू के पक्ष में आदेश आने से जहां इनके समर्थकों में उत्साह पैदा हो गया है , वही विरोधियों में हड़कम्प मच गया है ।

कहां होगी जॉइनिंग यह निदेशक प्रशासन के हाथ
  अपनी बर्खास्तगी को तो दयाबाबू अगले आदेश तक स्थगित करा दिये है लेकिन इनकी जॉइनिंग कहां होगी यह अभी सस्पेंस है । क्योंकि यह अंतिम निर्णय न होने के कारण निदेशक प्रशासन डॉ पूजा पांडेय के आदेश पर ही सबकी निगाह टिकी हुई है कि ये दयाबाबू को कहां जॉइन करने का आदेश देती है । जानकारों की माने तो कोई भी कर्मचारी अंतिम बार जिस जगह नौकरी किया रहता है और निलम्बित या बर्खास्तगी के अपने विरुद्ध हुए आदेश को खत्म कराकर पुनः आता है तो उसकी जोइनिंग अंतिम बार सेवा देने वाले स्थान पर ही होती है । ऐसे में इनकी संभावित जोइनिंग एडी आफिस आजमगढ़ भी हो सकती है ।
इस संबंध में दयाबाबू से जब मोबाइल से बात हुई तो उनका कहना है कि जिस आरोप में मुझे एडी आफिस अटैच किया गया था , वह एडी साहब की जांच रिपोर्ट में ही खारिज हो गया और उन्होंने मुझे बहाल करने की संस्तुति कर दी । इसी आधार पर माननीय न्यायालय ने मेरे निलंबन / बर्खास्तगी के विभागीय आदेश को खारिज कर दिया था और मैं इसी आदेश पर 5 अक्टूबर 2019 को बलिया सीएमओ कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करके हस्ताक्षर बनाना शुरू कर दिया था । अब मेरी जॉइनिंग बलिया ही होगी ।