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बलिया :अपना ऋण समय से जमा कर दे वर्ना तहसील के माध्यम से आर0सी0 जारी होगी : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

बलिया :अपना ऋण समय से जमा कर दे वर्ना तहसील के माध्यम से आर0सी0 जारी होगी : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

बलिया 20 दिसम्बर 2019 ।। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सीबीसी योजना के अंतर्गत वितोषित इकाइयों को 15 अक्टूबर, 2019 से 15 जनवरी, 2020 तक साधारण ब्याज एवं दंड ब्याज की छूट प्रदान की गयी है।
     जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आरएस प्रजापति ने बताया है कि जनपद में सीबीसी योजना के अंतर्गत वित्तपोषित इकाई जिनके द्वारा अभी तक ऋण का भुगतान नहीं किया गया है, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वे इकाइयां (बकायेदार) केवल मूलधन (ऋण) कार्यालय में संपर्क कर जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार की सुविधा मान्य नहीं होगी और समस्त ऋण पर ब्याज एवं दंड ब्याज जमा करना होगा। जिसकी वसूली तहसील के माध्यम से आर0सी0 जारी कर दी जाएगी।