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नईदिल्ली : पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, 16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम

नईदिल्ली : पैसे का लेनदेन हो या मोबाइल पोर्ट, 16 दिसंबर से बदल जाएंगे ये 2 नियम 
ए कुमार

नईदिल्ली 15 दिसम्बर 2019 ।। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन या मोबाइल पोर्टेबिलिटी करना है आपके लिए एक अच्‍छी खबर है. दरअसल, 16 दिसंबर यानी सोमवार से ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन और मोबाइल पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव होने वाला है. आइए जानते हैं बदलाव के बारे में...

ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन अब किसी भी वक्‍त

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)के जरिए किसी भी वक्‍त ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा अवकाश समेत सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध होगी. इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कभी भी और किसी भी वक्‍त  NEFT के जरिए पैसों का ऑनलाइन लेन-देन कर सकते हैं.

यहां बता दें कि NEFT ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन का एक तरीका है. इसके तहत आप एक समय में 2 लाख रुपये तक की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं. अभी की बात करें तो सामान्‍य दिनों में NEFT ट्रांजेक्शन सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के दौरान होता है.

वहीं पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1  बजे तक घंटे के आधार पर किया जाता है. इसको लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

नंबर पोर्टेबिलिटी अब चंद दिनों में
अगर आप मोबाइल नंबर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो 16 दिसंबर से आपका काम आसान हो जाएगा. इसके बाद आप सिर्फ 3 कामकाजी दिन में नंबर को पोर्ट कराया जा सकेगा.

वर्तमान की बात करें तो मोबाइल नंबर पोर्ट कराने में 15-20 दिन लग जाते हैं. हालांकि, दूसरे सर्कल में नंबर पोर्ट पांच कामकाजी दिन में पोर्ट करा पाएंगे. इन बदलावों के लिए 10 से 15 दिसंबर तक पोर्टिंग सुविधा बंद रखी गई है.
फास्‍टैग लगाना हुआ अनिवार्य
बता दें कि आज 15 दिसंबर से नेशनल हाईवे टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग अनिवार्य कर दिया गया है. मतलब ये कि गाड़ी की विंड स्‍क्रीन पर फास्‍टैग लगाना होगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया और टोल प्‍लाजा पर फास्‍टैग लेन में एंट्री कर ली तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. यह जुर्माना डबल टोल टैक्‍स के रूप में लिया जाएगा.