Breaking News

लखनऊ : यूपी सरकार का नया फरमान ,अधिकारी कर्मचारी को प्रतिमाह जमा करने होंगे 500 रुपये,मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में जमा करने का फरमान


  यूपी सरकार का नया फरमान ,अधिकारी कर्मचारी को प्रतिमाह जमा करने होंगे 500 रुपये,मुख्यमंत्री पीडित
सहायता कोष में जमा करने का फरमान

लखनऊ 14 दिसम्बर 2019 ।। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों अधिकारियों को एक आदेश जारी करके मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में प्रतिमाह 500 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया है । शासन द्वारा प्रत्येक जिलाधिकारियों को भेजे गये पत्र से यह खुलासा हुआ है ।
इस पत्र के पात्र होने के बाद जिलाधिकारियों द्वारा सभी विभागों को पत्र जारी कर  कहा गया है कि कृपया शासन के अर्द्ध शा पत्र संख्या-04 मु0म0का0 लखा-2 (पी.को.)/2010 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 का संज्ञान ग्रहण करे, जिसके द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है और जिसमें उल्लेख है कि मा0 मुख्यमंत्री पीडित सहायता कोष में आम जनमानस या स्वैच्छिक द्वारा दिया गया दान या चंदा जमा होता है जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने /राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिये होता है। इस सम्बन्ध में अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का प्रत्येक माह रू0 500.00(रू0 पांच सौ) मा0 मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष में कटौती के उपरान्त सेन्ट्रल बैंक ऑफ
इंडिया सी.बी.आई. कैन्ट रोड़ लखनऊ, खाता
संख्या-1378820696 आई.एफ.एस.सी.-CBIN0281571
ब्रांच कोड 281571 में जमा कराना सुनिश्चित कराये। उक्त जमा की गई धनराशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत आयकर में पूर्ण छट होगी। इस सम्बन्ध में यदि कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो दूरभाष सं0 - 05222226359 पर सम्पर्क किया जा सकता है।