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बलिया : दिव्यांग व्यक्ति शादी विवाह पुरस्कार योजना का पुरस्कार लेने के लिये करे ऑनलाइन आवेदन

दिव्यांग व्यक्ति शादी विवाह पुरस्कार योजना का पुरस्कार लेने के लिये करे ऑनलाइन आवेदन

बलिया 24 दिसम्बर 2019 ।। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (01अप्रैल, 2018 के बाद) हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दंपत्ति जिनमें पति दिव्यांग हो को रुपये 15 हजार, तथा केवल पत्नी दिव्यांग हो को रुपए 20 हजार एवं पति एवं पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रुपये 35 हजार की एक मुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है। उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बेवपोर्टल-http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कराने के बाद 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त संलग्को प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कक्ष संख्या जी- 07 भूतल विकास भवन में जमा कराना अनिवार्य है। जिसमे निम्न प्रकार के अभिलेख जमा करना होगा। जिसमें संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दंपत्ति में कोई आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांग का प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है) राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक। अधिवास (निवास) प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो) युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति लगानी अनिवार्य है।