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बलिया : अवैध अड्डो से बिकी शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर विक्रेता को होगी आजीवन कारावास या फांसी

अवैध अड्डो से बिकी शराब के सेवन से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर विक्रेता को होगी आजीवन कारावास या फांसी 

बलिया 23 दिसम्बर 2019 ।। जन सामान्य को सूचित करते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया है कि अवैध अडडों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अडडों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिथाइल अल्कोहल भी हो सकती है, जो एक विष है तथा उसके सेवन से आंखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। शराब के सेवन से पूर्व में यह देख ले कि बोतल ,अद्धो, पौवो की सील में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आबकारी अधिनियम में संशोधन करते हुए कड़े प्रावधान किए गए हैं, यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जहरीली शराब का निर्माण/परिवहन एवं बिक्री की जाती है तथा उसके पीने से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो अवैध शराब विक्रेता/परिवहनकर्ता को आजीवन कारावास एवं फांसी की सजा हो सकती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध/नकली शराब की बिक्री की सूचना क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं जिला आबकारी अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।