बलिया को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान शुरू :प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए नगर निकाय स्तर पर बनी कमेटी
बलिया को प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान शुरू :प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए नगर निकाय स्तर पर बनी कमेटी
बलिया 10 दिसम्बर 2019: जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने प्लास्टिक पर कड़ाई से रोकथाम के लिए सभी नगर निकाय से संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसमें सम्बंधित एसडीएम अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित निकाय के अंतर्गत आने वाले थानाध्यक्ष व खाद्य सुरक्षा अधिकारी (नगरपालिका परिषद बलिया के लिए) सदस्य के रूप में होंगे। जिलाधिकारी ने कमेटी को निर्देश दिया है कि सप्ताह में एक दिन प्लास्टिक कैरी बैग व डिस्पोजल पर रोकथाम के लिए अभियान चलाएगी।
आमजन इस नंबर पर दे सकते हैं जानकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक पर रोकथाम में आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। इस संबंध में गोपनीय सूचना 708037880 पर फोन या व्हाट्सएप के जरिए दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम व मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा।
होटल, रेस्टुरेंट मालिकों को भी चेतावनी
- जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा आदि में प्लास्टिक या डिस्पोजल गिलास, प्लेट के वस्तुओं का परिसर में उपयोग या परिसर के आसपास फेंके जाने पर मालिक के विरुद्ध ही कार्रवाई होगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदाई होंगे।
बलिया 10 दिसम्बर 2019: जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने प्लास्टिक पर कड़ाई से रोकथाम के लिए सभी नगर निकाय से संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इसमें सम्बंधित एसडीएम अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी, सम्बंधित निकाय के अंतर्गत आने वाले थानाध्यक्ष व खाद्य सुरक्षा अधिकारी (नगरपालिका परिषद बलिया के लिए) सदस्य के रूप में होंगे। जिलाधिकारी ने कमेटी को निर्देश दिया है कि सप्ताह में एक दिन प्लास्टिक कैरी बैग व डिस्पोजल पर रोकथाम के लिए अभियान चलाएगी।
आमजन इस नंबर पर दे सकते हैं जानकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक पर रोकथाम में आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। इस संबंध में गोपनीय सूचना 708037880 पर फोन या व्हाट्सएप के जरिए दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले का नाम व मोबाइल नंबर गोपनीय रखा जाएगा।
होटल, रेस्टुरेंट मालिकों को भी चेतावनी
- जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि मैरिज हॉल, होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा आदि में प्लास्टिक या डिस्पोजल गिलास, प्लेट के वस्तुओं का परिसर में उपयोग या परिसर के आसपास फेंके जाने पर मालिक के विरुद्ध ही कार्रवाई होगी, जिसके लिए वे स्वयं उत्तरदाई होंगे।