नईदिल्ली से बड़ी खबर : 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी महिलाएं, मोदी कैबिनेट की मंजूरी
नईदिल्ली से बड़ी खबर : 24वें हफ्ते में भी गर्भपात करा सकेंगी महिलाएं, मोदी कैबिनेट की मंजूरी
ए कुमार
नईदिल्ली 30 जनवरी 2020 ।। मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है, अब इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा, इस बिल के जरिए अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है, इसकी मंजूरी कई मामलों में महिलाओं के लिये आवश्यक माना जा रहा था।
इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
ए कुमार
नईदिल्ली 30 जनवरी 2020 ।। मोदी कैबिनेट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी के साथ ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है, अब इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा, इस बिल के जरिए अब महिलाएं 24वें हफ्ते भी गर्भपात करा सकेंगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बुधवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 2020 को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है, इसकी मंजूरी कई मामलों में महिलाओं के लिये आवश्यक माना जा रहा था।
इस बिल को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।