गोरखपुर में बिना पूर्वाअनुमति के शस्त्र लेकर चलने पर निषेधाज्ञा, डीएम ने लगायी रोक
गोरखपुर में बिना पूर्वाअनुमति के शस्त्र लेकर चलने पर निषेधाज्ञा, डीएम ने लगायी रोक
ए कुमार
गोरखपुर 28 जनवरी 2020 ।।जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पाण्डियन ने बताया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में न्यायालयों के परिसरों को अग्नायुध मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी क्रम में आयुध नियम 2016 के नियम-46 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी ने निम्न निषेधाज्ञा लागू किया है।
कोई भी व्यक्ति अपर नगर मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधोहस्ताक्षरी की लिखित पूर्वाअनुमति के बिना कोई भी आग्नेयास्त्र अथवा शस्त्र अपने साथ मे लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी शैक्षिक संस्था, जिसके अन्तर्गत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, या धार्मिक स्थल, अस्पताल, न्यायालय, सरकारी स्थापन, मनोरंजन या क्रीड़ास्थल, रेस्टरां, होटल शापिंग माल सिनेमा हाल या ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान पर न तो शस्त्र के साथ प्रवेश करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी प्रकार की अफवाहों को जिसमें कोई समुदाय दिग्भ्रमित हो, न तो प्रकाशित करेगा न ही फैलायेगा और न ही फैलाने का प्रयास करेंगा तथा न ही शस्त्र को हवा मेें लहरायेगा।
कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य अथवा शब्दों के द्वारा किसी भी भीड़ अथवा व्यक्तियों के समूह को हिसा एवं उत्तेजनात्मक कार्यो के प्रति शस्त्र का प्रदर्शन न ही करेगा और न ही स्वंय ऐसे कृत्यों में भाग लेगा।