लखनऊ : 33 मार्गों हेतु रू0 1 अरब 25 करोड़ 10 लाख 20 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
लखनऊ : 33 मार्गों हेतु रू0 1 अरब 25 करोड़ 10 लाख 20 हजार की धनराशि की गयी अवमुक्त
लखनऊ 06 फरवरी 2020 ।। उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 01 अरब 25 करोड़ 10 लाख 20 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इन 33 मार्गों में जनपद गोरखपुर में 01, अम्बेडकर नगर मे 06, बलरामपुर में 10, देवरिया में 03, प्रयागराज में 09, शामली में 02 तथा बलियां व बस्ती में 01-01 मार्गों पर कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय।
लखनऊ 06 फरवरी 2020 ।। उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 33 मार्गों के चालू कार्यों हेतु रू0 01 अरब 25 करोड़ 10 लाख 20 हजार की धनराशि उ0प्र0 शासन द्वारा अवमुक्त की गयी है। इन 33 मार्गों में जनपद गोरखपुर में 01, अम्बेडकर नगर मे 06, बलरामपुर में 10, देवरिया में 03, प्रयागराज में 09, शामली में 02 तथा बलियां व बस्ती में 01-01 मार्गों पर कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश लोक निर्माण अनुभाग-1 द्वारा जारी कर दिया गया है।
उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि सभी सम्बन्धित अधिकारी अवमुक्त धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप व निर्धारित समयसीमा के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिये हैं कि आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2020 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को 30 अप्रैल 2020 तक उपलब्ध करा दिया जाय तथा सड़क निधि हेतु गठित प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जाय।