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प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिये शिक्षकों द्वारा फर्जी असाध्य रोग होने का दस्तावेज लगाये जाने की खबर से विभाग हलकान,सचिव ने पत्र जारी कर सभी बीएसए को किया सचेत

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिये शिक्षकों द्वारा फर्जी असाध्य रोग होने का दस्तावेज लगाये जाने की खबर से विभाग हलकान,सचिव ने पत्र जारी कर सभी बीएसए को किया सचेत
ए कुमार

प्रयागराज 11 फरवरी 2020 ।। उत्तर प्रदेश में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद में तैनात शिक्षकों द्वारा अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हेतु दिये गए आवेदन में असाध्य रोग के फर्जी दस्तावेज लगाकर वरीयता पाने की कतिपय शिक्षकों द्वारा प्रयास किये जाने की गोपनीय सूचना के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों में हड़कम्प की स्थिति है, वही आला उच्च अधिकारी हलकान है । इसी को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश श्रीमती रूबी सिंह ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर आगाह किया गया है और दस्तावेजो की जांच बिना किसी लापरवाही के करने की बात कही गयी है । साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस किसी के आवेदन में कूट रचित दस्तावेज मिले उसकी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाय । समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र का मजमून यह है ---
 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु गतिमान ऑनलाइन सत्यापन प्रकिया के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेशसंख्या-2024/58-5-2019-810/2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमें दी गयी व्यवस्थानुसार शैक्षिक सत्र 2019-20 में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अध्यापक/अध्यापिकाओं से दिनांक 20122019 से 28.01.2020 के मध्य ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है। ऑनलाइन आवेदनॉपरान्त सम्प्रति जनपद स्तर पर
काउन्सिलिंग एवं ऑनलाइन सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है।
उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 02.12.2019 के बिन्दु संख्या-08/03) में असाध्य/गम्भीर बीमारी के सम्बन्ध मे...किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स/पी०जी०आई० अथवा सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गयी है इस हेतु 10 अंक का भारांक प्राविधानित है।संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अध्यापक
/अध्यापिकाओं द्वारा फर्जी/ कूटरचित असाध्य रोग का प्रमाण पत्र लगाकर अनुचित लाभ लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। शासनादेश संख्या -2024/ 6852019810 /2017 टी0सी0 दिनांक 02.12.2019 के बिन्दु संख्या-27 के अनुसार-राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दावा/वरियता हेतु उपलब्ध कराए गए सभी प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित निर्गत किये जाने वाले
प्राधिकारी एवं संस्थान से कराया जायेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी अभिलेख फर्जी/ कूटरचित पाया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को सेवा से बखास्त करते हुए उसके विरुद्ध एवं फर्जी/ कूटरचित अभिलेख निर्गत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराकर कठोर कार्यवाही करने का प्राविधान है।
उक्त के सम्बन्ध में आप को निर्देशित किया जाता है कि इस श्रेणी का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाणपत्रों का सम्यक परीक्षण करते हुए शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा किसी भी स्थिति में फर्जी/ कूटरचित प्रमाणपत्रों को
सत्यापित न कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

श्रीमती(रूबी सिंह)
सचिव,
उप,बेसिक शिक्षा परिषद,