लखनऊ : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अतीक के मुकदमों की सुनवाई
लखनऊ : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी अतीक के मुकदमों की सुनवाई
ए कुमार
लखनऊ 1 फरवरी 2020 ।।साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ विशेष अदालत में विचाराधीन मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट के कई मुकदमों में दिए गए निर्देश का हवाला देकर उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है। अदालत में आज इस संबंध में अर्जी पेश की गई है। 25 फरवरी की तारीख अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय करने के लिए व सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने के लिए नियत की गई है।
विशेष जज डॉ. बालमुकुंद के समक्ष वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्याम धर द्विवेदी ने अर्जी पेश की। इसमें कहा कि गुजरात के साबरमती जेल में निरुद्ध अतीक अहमद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए।
अदालत ने अर्जी की प्रति अतीक अहमद के अधिवक्ता को प्रदान किए जाने एवं इस अर्जी पर सुनवाई करने की तारीख नियत की। साथ ही मुकदमे में आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही किए जाने की आदेश दिए।
अर्जी के आधार
अर्जी में कहा गया है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से विशेष कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखा गया था। शासन द्वारा प्रेषित उत्तर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश 23 अप्रैल 2019 के अनुपालन में अतीक अहमद को गुजरात की जेल में स्थानांतरित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं पंजाब/हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दो मामलों मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि विशेष न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि अतीक अहमद के मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाए।
ए कुमार
लखनऊ 1 फरवरी 2020 ।।साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ विशेष अदालत में विचाराधीन मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। सुप्रीम कोर्ट के कई मुकदमों में दिए गए निर्देश का हवाला देकर उत्तर प्रदेश शासन ने यह निर्णय लिया है। अदालत में आज इस संबंध में अर्जी पेश की गई है। 25 फरवरी की तारीख अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय करने के लिए व सरकार की अर्जी पर सुनवाई करने के लिए नियत की गई है।
विशेष जज डॉ. बालमुकुंद के समक्ष वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्याम धर द्विवेदी ने अर्जी पेश की। इसमें कहा कि गुजरात के साबरमती जेल में निरुद्ध अतीक अहमद की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाए।
अदालत ने अर्जी की प्रति अतीक अहमद के अधिवक्ता को प्रदान किए जाने एवं इस अर्जी पर सुनवाई करने की तारीख नियत की। साथ ही मुकदमे में आरोप तय करने के लिए भी कार्यवाही किए जाने की आदेश दिए।
अर्जी के आधार
अर्जी में कहा गया है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से विशेष कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखा गया था। शासन द्वारा प्रेषित उत्तर में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश 23 अप्रैल 2019 के अनुपालन में अतीक अहमद को गुजरात की जेल में स्थानांतरित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं पंजाब/हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा दो मामलों मे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि विशेष न्यायालय से अनुरोध किया जाए कि अतीक अहमद के मुकदमों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराई जाए।