योगी सरकार को बड़ी राहत : हाई कोर्ट ने CAA विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वालो से हर्जाना वसूली के नोटिस के खिलाफ याचिका को किया खारिज
योगी सरकार को बड़ी राहत : हाई कोर्ट ने CAA विरोध के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वालो से हर्जाना वसूली के नोटिस के खिलाफ याचिका को किया खारिज
ए कुमार
लखनऊ 11 फरवरी 2020 ।। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रशासन द्वारा CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए हर्जाना वसूलने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने कहा कि बेंच उस मामले को सुनने की इच्छुक नहीं है, जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
बता दें कि 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ और राज्य के अन्य हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया जिसमें सरकारी बसें, मीडिया वैन, मोटर बाइक, आदि भी शामिल थी।
ए कुमार
लखनऊ 11 फरवरी 2020 ।। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य के जिला प्रशासन द्वारा CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के लिए हर्जाना वसूलने के लिए जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने कहा कि बेंच उस मामले को सुनने की इच्छुक नहीं है, जो मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
बता दें कि 19 दिसंबर, 2019 को लखनऊ और राज्य के अन्य हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया जिसमें सरकारी बसें, मीडिया वैन, मोटर बाइक, आदि भी शामिल थी।