बलिया : अगर किसी लिपिक का नाम लिपिक रोल में दर्ज नही है तो वे 15 अप्रैल तक न्यायालय परिसर में दर्ज कराये अपना नाम
अगर किसी लिपिक का नाम लिपिक रोल में दर्ज नही है तो वे 15 अप्रैल तक न्यायालय परिसर में दर्ज कराये अपना नाम
बलिया 20 मार्च 2020 ।। अध्यक्ष सुरक्षा एवं संरक्षा समिति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रभानु सिंह ने बताया है कि किसी न्यायालय में किसी अधिवक्ता की उपस्थिति उसके वकालतनामे पर उसके एडवोकेट रोल नंबर का उल्लेख न होने पर उसके पश्चात अनुमन्य नहीं होगी। किसी अधिवक्ता की उपस्थिति उसके वकालतनामे पर उसके एडवोकेट रोल नंबर का उल्लेख न होने पर 01 अप्रैल अथवा उसके पश्चात अनुमन्य नहीं होगी। जनपद से बाहर जिले के किसी अधिवक्ता की उपस्थिति स्थानीय अधिवक्ता के साथ ही अनुमन्य नहीं होगी। जिसका नाम उस जिले के अधिवक्ता रोल में दर्ज हो और उसे स्थानीय अधिवक्ता रोल में दर्ज हो और ऐसे स्थानीय अधिवक्ता के एडवोकेट रोल का अपने उपस्थिति पर्ची वकालतनामें पर उल्लेख करता है। सभी लिपिको से यह अपेक्षित है कि वह संबंधित अधिवक्ताओं के साथ पंजीकृत हो, यदि कोई लिपिक पंजीकृत नही है तो उसके लिए एक महीने का समय दिया जाए। यदि किसी लिपिक रोल में नही है तो उसे न्यायालय परिसर में 15 अप्रैल को या उसके पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
बलिया 20 मार्च 2020 ।। अध्यक्ष सुरक्षा एवं संरक्षा समिति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चन्द्रभानु सिंह ने बताया है कि किसी न्यायालय में किसी अधिवक्ता की उपस्थिति उसके वकालतनामे पर उसके एडवोकेट रोल नंबर का उल्लेख न होने पर उसके पश्चात अनुमन्य नहीं होगी। किसी अधिवक्ता की उपस्थिति उसके वकालतनामे पर उसके एडवोकेट रोल नंबर का उल्लेख न होने पर 01 अप्रैल अथवा उसके पश्चात अनुमन्य नहीं होगी। जनपद से बाहर जिले के किसी अधिवक्ता की उपस्थिति स्थानीय अधिवक्ता के साथ ही अनुमन्य नहीं होगी। जिसका नाम उस जिले के अधिवक्ता रोल में दर्ज हो और उसे स्थानीय अधिवक्ता रोल में दर्ज हो और ऐसे स्थानीय अधिवक्ता के एडवोकेट रोल का अपने उपस्थिति पर्ची वकालतनामें पर उल्लेख करता है। सभी लिपिको से यह अपेक्षित है कि वह संबंधित अधिवक्ताओं के साथ पंजीकृत हो, यदि कोई लिपिक पंजीकृत नही है तो उसके लिए एक महीने का समय दिया जाए। यदि किसी लिपिक रोल में नही है तो उसे न्यायालय परिसर में 15 अप्रैल को या उसके पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।