डीएम चंदौली ने 24 व 25 मार्च को सभी दुकानों को किया बन्द, आवश्यक सेवाओ को राहत
डीएम चंदौली ने 24 व 25 मार्च को सभी दुकानों को किया बन्द, आवश्यक सेवाओ को राहत
ए कुमार
चंदौली 23 मार्च 2020 ।।
रेस्टुरेंट ढाबे होटल मिष्ठान भंडार चाय काफी पान गुटके की दुकान 29 तक बन्द
आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 107 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1) की धारा-1 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 वाला जारी अधिसूचना संख्या 8/पाच-5-2020 लखनऊ दिनांक १५ मार्च, 2020 ।।
वर्तमान समय में नोवा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-2 सन 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020, लखन दिनाक 14.03.2020 में प्रदत्त शकित्यों का प्रयोग करते हुये अघोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1987/30ए0/2020 दिनांक 18 मार्च, 20 के अन्तर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु अन्य कतिपय आदेश पारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
अतएव एतद्द्वारा मैं नवनीत सिंह चहल, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली निम्नानुसार आदेश
पारित करता हूँ
जनपद चन्दौली में दिनांक 24.09.2020 से 25.03.2020 को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें पटरी दुकानें ठेले बन्द करने के आदेश दिए जाते है।
केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे- अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकाने, ट्रान्सपोर्ट, लाजिस्टिक्स करियर, वेयर हाउस और पैथोलॉजी लैब डाक्टर क्लिनिक और सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सभी ढावे, मिष्ठान भंडार जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खाने-पीने की चाट स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी फल छोडकर), तम्बाकू, गुटखा, पान चाय की दुकानें दिनांक 29.03.2020 तक बन्द रहेगे।
साथ ही खाद सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले सभी कुबड एवं हाफ बायल्ड मांस का विक्रय प्रतिवन्धित किया जाता है। यह आदेश जनपद चन्दौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 24 मार्च, 2020 से प्रभावी रहेगा आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अकेले भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये उक्त प्रतिबन्यों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है. और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले फ्रोजन मीट का विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश के उल्लघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और अनुमतियों उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
ए कुमार
चंदौली 23 मार्च 2020 ।।
रेस्टुरेंट ढाबे होटल मिष्ठान भंडार चाय काफी पान गुटके की दुकान 29 तक बन्द
आदेश अन्तर्गत महामारी अधिनियम 107 (अधिनियम संख्या-1 सन् 1) की धारा-1 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 वाला जारी अधिसूचना संख्या 8/पाच-5-2020 लखनऊ दिनांक १५ मार्च, 2020 ।।
वर्तमान समय में नोवा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु जन-सामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत तथा इस हेतु महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-2 सन 1897) की धारा-2 के अन्तर्गत जारी उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020, लखन दिनाक 14.03.2020 में प्रदत्त शकित्यों का प्रयोग करते हुये अघोहस्ताक्षरी द्वारा इस कार्यालय के पत्र संख्या 1987/30ए0/2020 दिनांक 18 मार्च, 20 के अन्तर्गत विस्तृत निषेधाज्ञा पारित किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु अन्य कतिपय आदेश पारित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
अतएव एतद्द्वारा मैं नवनीत सिंह चहल, जिला मजिस्ट्रेट, जनपद चन्दौली निम्नानुसार आदेश
पारित करता हूँ
जनपद चन्दौली में दिनांक 24.09.2020 से 25.03.2020 को सभी स्थायी व अस्थायी दुकानें पटरी दुकानें ठेले बन्द करने के आदेश दिए जाते है।
केवल आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे- अनाज, गल्ला, किराना, जनरल स्टोर, दूध, रसोई गैस, पेट्रोल पम्प, सीएनजी स्टेशन, सब्जी, फल, दवाई की दुकाने, ट्रान्सपोर्ट, लाजिस्टिक्स करियर, वेयर हाउस और पैथोलॉजी लैब डाक्टर क्लिनिक और सभी प्राइवेट और निजी अस्पताल इस प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा हर प्रकार की दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
सभी ढावे, मिष्ठान भंडार जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, कैफे, खाने-पीने की चाट स्नैक्स की दुकानें, ठेले (सब्जी फल छोडकर), तम्बाकू, गुटखा, पान चाय की दुकानें दिनांक 29.03.2020 तक बन्द रहेगे।
साथ ही खाद सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले सभी कुबड एवं हाफ बायल्ड मांस का विक्रय प्रतिवन्धित किया जाता है। यह आदेश जनपद चन्दौली के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 24 मार्च, 2020 से प्रभावी रहेगा आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अकेले भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। चूंकि स्थिति की गम्भीरता एवं तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुये उक्त प्रतिबन्यों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है. और समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है, अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मानकों के विपरीत बिकने वाले फ्रोजन मीट का विक्रय प्रतिबंधित किया जाता है। इस आदेश के उल्लघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और अनुमतियों उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर नियमानुसार निर्गत की जायेगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।