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बलिया : श्रम विभाग की अपील -नए पंजीकृत श्रमिक शीघ्र दें बैंक पासबुक व पंजीयन प्रमाण पत्र, प्रशासन ने लगाया 30 अप्रैल तक धारा 144


नए पंजीकृत श्रमिक शीघ्र दें बैंक पासबुक व पंजीयन प्रमाण पत्र

बलिया 24 मार्च 2020: जिले में पंजीकृत नए श्रमिकों को अपना बैंक पासबुक व पंजीयन प्रमाण पत्र शीघ्र जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में देना है, तभी उनको दैवी आपदा हेतु आर्थिक सहायता योजना का लाभ मिल सकेगा। श्रमिक स्वयं उपस्थित होकर या ईमेल आईडी jitendrachaudharyballia@gmail.com पर इसे भेज सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी बद्रीनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जिले में 56 हजार 410 श्रमिक पंजीकृत है। इनमें 24 हजार 566 श्रमिक नवीनीकृत है। इन नए श्रमिकों में 5619 श्रमिकों का बैंक डिटेल ही उपलब्ध है। शेष 18947 श्रमिकों का बैंक डिटेल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इन नए पंजीकृत श्रमिकों से कहा है कि अपना बैंक पासबुक पंजीयन प्रमाण पत्र जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय में जमा करें।

जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू

बलिया 24 मार्च 2020: कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट रामआसरे ने बताया है कि जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई है।
इसके तहत जनपद सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे। कोई ऐसा अफवाह फैलाएंगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण से ग्रसित रोगियों की स्थिति/रोगियों का सैंपल कलेक्शन का अनुश्रवण किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ समुदायिक केंद्र स्तर पर चिकित्सालय से डिस्चार्ज रोगियों का स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी रखा जाए। लक्षण रहित यात्रियों/कांटेक्ट का 14 दिनों तक होम आइसोलेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निगरानी रखी जाए। पर्यटन स्थलों पर जहां पर बड़ी संख्या में अथवा समूह में पर्यटकों का आवागमन होता है तो तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाए। पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए उद्यमियों अथवा उद्यम समूहो के द्वारा ट्रेवेल ट्रेड से संबंधित कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। होटलों, रिजार्टस एवं रेस्टोरेंट्स आदि के द्वारा समुचित हैंडवाशिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। रिसेप्शन, वेटिंग लाउंजर एवं बाथरूम एरिया में सेनेटाइजर एवं डिस्पोजबुल नैपकिंस आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाए। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का अलग मार्ग व अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।